जबलपुर. जिला सत्र न्यायालय ने हत्या करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.आरोपियों ने पिकनिक पर जिलहरी घाट गए युवकों द्वारा खाना न देने की बात पर एक युवक की हत्या करके उसकी लाश नर्मदा नदी में फेंक दी थी.
अभियोजन के अनुसार दीपक रैकवार अपने दो साथियों राहुल व पवन के साथ पिकनिक मनाने 15 मार्च 2016 को जिलहरी घाट गया था. कुछ देर बाद उनके मोहल्ले में रहने वाले विक्की उर्फ विकास, अजय पटेल, अशोक, गुल्लन सोनी और आकाश सोनी भी पहुंच गये. इसके सभी ने मिलकर वहां पर गक्कड़ भर्ता बनाया. उसी दौरान वहां पर रेत नाका के पास रहने वाले आरोपी अनिल झारिया, पवन झारिया व रिंकू उर्फ सुनील ठाकुर वहां पहुंचे और उन्होंने खाना मांगा.
युवकों ने आरोपियों को कुछ समय बाद आने कहा. इसी बात को लेकर आरोपियों ने अपशब्दों का प्रयोग करके युवकों पर हमला कर दिया. आरोपियों ने विक्की उर्फ विकास को गंभीर रूप से घायल करके उसको नदी में फेंककर उसकी हत्या कर दी. ग्वारीघाट थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. शासन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पैरवी की.