जबलपुर. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने चाकू से हमला कर पत्थर पटक-कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी अमरदीप चौधरी को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल तिवारी ने पक्ष रखा. जिन्होंने अदालत को बताया कि रांझी थाना अंतर्गत 25 जुलाई 2022 को सुबह 9 बजे मरघट के पास आरोपी अमरदीप चौधरी और मृतक संतोष बंशकार शराब पी रहे थे. उसी दौरान हुए विवाद पर संतोष बंशकार को अमरदीप चौधरी उसका चाचा अर्जुन चौधरी और अपचारी बालक मारने लगे.
इसी दौरान आरोपी अमरदीप ने संतोष के सिर और गर्दन पर चाकू से वार कर दिया. इसके बाद संतोष के सिर पर पत्थर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया. सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई.