जबलपुर. सिहोरा थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम में डीजे की धुन में नाचने-गाने को लेकर हुए विवाद के बाद लाठी डंडों से हमला कर एक की हत्या कर व अन्य पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. सिहोरा के विशेष न्यायाधीश सुधांशु सिंह की अदालत ने आरोपी शिवा डुमार, कपिल डुमार, दुर्गा बाई डुमार, भूरा डुमार, सुमित समुद्रे, मनीष समुद्रे, साहिल डुमार को आजीवन कठोर कारावास एवं चार-चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत को विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा. जिन्होंने बताया कि फरियादी मायाबाई ने सिहोरा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें उसने बताया था कि 15 फरवरी 2020 की रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे उसके चाचा ससुर की लडक़ी मधु विदाई होकर घर आई थी.
जिस पर उसके चाचा ससुर और उसका लडक़ा व अन्य डीजे लगाकर घर के आंगन में नाच गाना कर रहे थे और उसके घर के सामने गुटका व पान थूक कर गंदगी फैला रहे थे. जहां उसने पानी डाल कर साफ कर दिया और गंदगी फैलाने से मना किया. इसी बात से नाराज होकर आरोपी भूरा एवं दुर्गा आये और गाली गलौज करने लगे.
उनके पीछे-पीछे कपिल, साहिल, शिवा, रजनीश, सुमित व मनीष भी आ गये और लाठी, डंडों से हमला कर दिया. जिससे उसके देवर राज व चिंटू को गंभीर चोटें आई, फरियादियों को भी चोट आ गई. राज और चिंटू को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया. जहां उपचार दौरान चिंटू की मौत हो गई. उक्त मामले में पुलिस ने हत्या व प्राणघातक हमला सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था. सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने सातों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई.