चंडीगढ़, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। राज्य के स्थानीय युवाओं को नौकरी पर रखने और निवेश को और आकर्षित करने के लिए हरियाणा ने बुधवार को बी, सी और डी श्रेणी के ब्लॉक में 10 साल के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी को 36,000 रुपये से बढ़ाकर 48,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष करने का फैसला किया।
सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सब्सिडी के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने निवेशकों द्वारा अधिकतम नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति को सक्षम करने के लिए नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और निवेश सब्सिडी को 50 फीसदी पर कैपिंग करने को भी मंजूरी दी।
हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त ईसएसआई/पीएफ नंबर से पे-रोल या अनुबंध पर 40,000 रुपये तक प्रति महा वेतन के रूप में कमाने वाले राज्य के कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का निर्माण करने के लिए रोजगार रोजगार सृजन सब्सिडी प्रदान करने का सुझाव दिया गया था।
हालांकि, कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब यह सब्सिडी 10 साल के लिए प्रति कर्मचारी 48,000 रुपये सालाना तय होगी। सीजीएसटी की दर और रोजगार सृजन सब्सिडी में बदलाव उन उद्योगों पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल या उसके वाणिज्यिक उत्पादन कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि जिन उद्योगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है और सीजीएसटी एवं रोजगार सृजन योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए मात्रा की दर वह रह सकती है जिसका जिक्र पहले नीति में किया गया था।
इसके अलावा, मेगा परियोजनाओं और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए एसजीएसटी और रोजगार सृजन योजना के प्रोत्साहन अनुमोदित दर हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड द्वारा स्वीकृत 1 अप्रैल 2023 के पहले के समान रहेगी।
–आईएएनएस
एफजेड/एएनएम