चंडीगढ़, 22 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार ने दो बार वापस लेने के बाद हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को राज्य विधानसभा में फिर से पेश किया है।
विधेयक का पहला सीजन विधानसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में वापस ले लिया गया था।
गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
–आईएएनएस
एचएमए/एसकेपी
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चंडीगढ़, 22 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार ने दो बार वापस लेने के बाद हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को राज्य विधानसभा में फिर से पेश किया है।
विधेयक का पहला सीजन विधानसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में वापस ले लिया गया था।
गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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विधेयक का पहला सीजन विधानसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में वापस ले लिया गया था।
गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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विधेयक का पहला सीजन विधानसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में वापस ले लिया गया था।
गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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विधेयक का पहला सीजन विधानसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में वापस ले लिया गया था।
गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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विधेयक का पहला सीजन विधानसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में वापस ले लिया गया था।
गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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विधेयक का पहला सीजन विधानसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में वापस ले लिया गया था।
गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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गृहमंत्री अनिल विज ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं।
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