हल्द्वानी, 8 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को नगर निगम द्वारा पहले से चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाने के क्रम में एक अवैध मदरसा और एक मजार को तोड़े जाने से आक्रोशित समुदाय विशेष ने सरकारी अमले पर पत्थराव किया और आगजनी की, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया।
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समूचे हल्द्वानी नगर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। आज राज 9 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सभी व्यावसायिक संस्थान, दुकानें, उद्योग इत्यादि पूर्णतः बंद रहेंगे। केवल अस्पताल व दवा की दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा। केवल अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही यातायात की अनुमति रहेगी।
–आईएएनएस
स्मिता/एसजीके