नई दिल्ली, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश दिया कि वह हाल ही में हाथ से मैला ढोने के दौरान मारे गए दो सफाई कर्मचारियों को मुआवजे के भुगतान के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करे।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या दिया गया 10 लाख रुपये का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश या एक अलग योजना पर था और इस तरह की घटनाओं के कारण मरने वाले प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाता है।
आदेश पारित करने से पहले, उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोटरें का स्वत: संज्ञान लिया था, जो मैला ढोने के कारण होने वाली मौतों की संख्या के बारे में था। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को न्यायमित्र नियुक्त किया गया था। अदालत ने तब दिल्ली नगर निगम और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसका एक सप्ताह में जवाब देने को कहा था।
इससे पहले, दिल्ली विकास प्राधिकरण को बंद सीवर की सफाई के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट ने कहा था, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी लोगों का मैला ढोने वालों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
प्रारंभ में, केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हताहतों की संख्या में कमी आई है और अब वह हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। केंद्र ने पहले 2019 में एडवोकेट अमित साहनी द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब के रूप में अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से एक छोटा हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 का कड़ाई से अनुपालन करने की मांग की गई थी।
इसके अलावा, 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर कहा था, मैनुअल स्कैवेंजर्स रोगग्रस्त सीवेज और गड्ढों के संपर्क में आने से अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों के अधीन हैं, जिसमें उक्त मैला ढोने वालों को बिना किसी सुरक्षा के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उपरोक्त असुरक्षित काम करने की स्थिति के परिणामस्वरूप या तो मैला ढोने वाले पुरानी या तीव्र बीमारियों या रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके लिए कोई चिकित्सा देखभाल सुविधा उपलब्ध नहीं है या इसके परिणामस्वरूप मैला ढोने वालों का दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक निधन हो सकती है, जिसमें अधिकांश मामलों में संबंधित राज्य द्वारा मुआवजा भी अगले परिजनों को नहीं दिया जाता है।
–आईएएनएस
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