जबलपुर. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन ने हिन्दु युवती तथा मुस्लिम युवक के बीच विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी पर रोक लगा दी है.
युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए एकलपीठ द्वारा पारित आदेष पर भी स्थगन जारी किया गया है. अपील पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है.
गौरतलब है कि इंदौर निवासी अंकिता ठाकुर तथा सिहोरा निवासी हसनैन अंसारी ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए कलेक्टर जबलपुर कार्यालय में आवेदन किया था. जिसके बाद से लडकी पक्ष तथा धार्मिक संगठन के लोगों विरोध कर रहे है. जिसके कारण दोनों को अपनी जान का खतरा है.
याचिकाकर्ताओं की तरफ से एकलपीठ को बताया गया था कि दोनों के बीच विगत चार साल से प्रेम संबंध है तथा एक साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में है. दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते है. प्रदेश व्यक्ति को अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है.एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा था कि याचिकाकर्ताओं को खतरा है,इसलिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर उन्हें सुरक्षा प्रदान करें.
पुलिस उसे जबलपुर स्थित राजकुमार बाई बाल निकेतन में रखे. लडकी को पुलिस सुरक्षा में विशेष विवाह अधिनियम के तहत बयान दर्ज करवाने 12 नवम्बर को कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये. इस दौरान वह हसनैन से विवाह करने के संबंध में विचार कर सकती है. इस दौरान हसनैन या उसके परिवार वाले उससे संपर्क नहीं करेंगे.
एकलपीठ के आदेष तथा विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की कार्यवाही को रोकने के लिए लडकी के पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी. दायर अपील में कहा गया था कि याचिका की सुनवाई 4 नवम्बर को निर्धारित थे. याचिका पर वह जवाब पेष करते हुए पहले एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए उक्त आदेष जारी कर दिय.
हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेष का हवाला देते हुए अपील में कहा गया था कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ विवाह भी मुस्लिम एक्ट के तहत मान्य नहीं होगा. मुस्लिम समाज में अग्नि व मूर्ति पूजन करने वालों से विवाह मान्य नहीं है. मुस्लिम एक्ट में चार विवाह को मान्यता है,जबकि हिन्दू मैरिज एक्ट में सिर्फ एक विवाह को मान्यता है. युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए उक्त आदेष जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अशोक लालवानी ने पैरवी की.
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