शिमला, 26 सितंबर (आईएएनएस)। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में फास्ट फूड, रेहड़ी और ढाबों के मालिकों को अपनी दुकानों के बाहर पहचान पत्र लगाने का निर्देश दिया गया। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है।
आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि यह मामला अब सरकार के संज्ञान में आ गया है। सरकार ने तय किया है कि जो भी लोग खाद्य पदार्थ की दुकानें लगा रहे हैं, उन्हें सही तरीके से दुकान लगानी चाहिए। यह पहचान करना जरूरी है कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। जो भी उत्पाद वे बेच रहे हैं, वह शुद्ध होना चाहिए। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़े। सरकार को जब लोगों के हित में ऐसी बातों का पता चला तो उन्होंने यह फैसला लिया। हम कानून के दायरे में रहकर पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे।
हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस नियम से होने वाले लाभ के बारे में उन्होंने कहा कि लोग कहां खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खाने में क्या मिलाया गया है। यह देखना सरकार का काम है। ऐसा न हो कि कोई पर्यटक बाहर से आए और खाने के बाद बीमार पड़ जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर कहा, “हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर उसके मालिक की आईडी लगाई जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को शहरी विकास एवं नगर निगम ने बैठक संपन्न होने के बाद निर्देश जारी किए गए।”
कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में पत्रकारों से कहा, “शहरी विकास एवं नगर निगम ने इस संबंध में बैठक की थी। बैठक में हमने यह फैसला किया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर है, वो अपनी दुकानों के बाहर आईडी लगाएं। यह कदम स्वास्थ्य और साफ-सफाई की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।”
उन्होंने कहा, “अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी रेहड़ी पटरी वालों को आईडी लगाने का आदेश दिया गया। अब हमने इसे अपने यहां भी मजबूती से लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए स्ट्रीट वेडिंग कमेटी बनाई गई है, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा मामला प्रकाश में आए, तो पारदर्शिता के साथ उस पर कार्रवाई हो सके।”
उन्होंने कहा, “स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के माध्यम से सभी दुकानदारों के आईडी बनाए जाएंगे। इसमें उनका फोटो और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा।”
–आईएएनएस
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