रांची, 12 फरवरी (आईएएनएस)। ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है।
ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई और फाइनल डिस्पोजल के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है।
इसके पहले बीते 5 फरवरी को इस याचिका पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई करते हुए ईडी से 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा था।
सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने उनके खिलाफ झूठे आरोप में मुकदमा किया है। उनकी गिरफ्तारी के पीछे भी कोई ठोस आधार नहीं है। सोरेन को विगत 31 जनवरी को एजेंसी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह एजेंसी की रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ चल रही है।
गौरतलब है कि सोरेन ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा।
–आईएएनएस
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