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हैदराबाद लोकसभा सीट की भाजपा उम्मीदवार को गले लगाने के आरोप में महिला आईएएस निलंबित

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April 22, 2024
in राष्ट्रीय
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हैदराबाद लोकसभा सीट की भाजपा उम्मीदवार को गले लगाने के आरोप में महिला आईएएस निलंबित
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हैदराबाद, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के. श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के. माधवी लता को गले लगाने वाली एएसआई को निलंबित कर दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में, सैदाबाद थाने की एएसआई उमा देवी भाजपा उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाते और उन्हें गले लगाते देखी गईं।

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जब भाजपा नेता सैदाबाद थाने की सीमा के अंतर्गत एक क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं, तब पुलिस अधिकारी वर्दी में ड्यूटी पर थीं।

पुलिस आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया।

माधवी लता ने पिछले सप्ताह रामनवमी पर निकाले गए जुलूस के दौरान कथित रूप से एक मस्जिद की ओर काल्पनिक तीर चलाकर विवाद पैदा कर दिया था।

पुलिस ने उनके खिलाफ अपने भड़काऊ हाव-भाव से एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।

शेख इमरान की शिकायत पर उनके खिलाफ बेगम बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है।

उन पर धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

–आईएएनएस

एकेजे/

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हैदराबाद, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के. श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के. माधवी लता को गले लगाने वाली एएसआई को निलंबित कर दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में, सैदाबाद थाने की एएसआई उमा देवी भाजपा उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाते और उन्हें गले लगाते देखी गईं।

जब भाजपा नेता सैदाबाद थाने की सीमा के अंतर्गत एक क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं, तब पुलिस अधिकारी वर्दी में ड्यूटी पर थीं।

पुलिस आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया।

माधवी लता ने पिछले सप्ताह रामनवमी पर निकाले गए जुलूस के दौरान कथित रूप से एक मस्जिद की ओर काल्पनिक तीर चलाकर विवाद पैदा कर दिया था।

पुलिस ने उनके खिलाफ अपने भड़काऊ हाव-भाव से एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।

शेख इमरान की शिकायत पर उनके खिलाफ बेगम बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है।

उन पर धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

–आईएएनएस

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हैदराबाद, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के. श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के. माधवी लता को गले लगाने वाली एएसआई को निलंबित कर दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में, सैदाबाद थाने की एएसआई उमा देवी भाजपा उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाते और उन्हें गले लगाते देखी गईं।

जब भाजपा नेता सैदाबाद थाने की सीमा के अंतर्गत एक क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं, तब पुलिस अधिकारी वर्दी में ड्यूटी पर थीं।

पुलिस आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया।

माधवी लता ने पिछले सप्ताह रामनवमी पर निकाले गए जुलूस के दौरान कथित रूप से एक मस्जिद की ओर काल्पनिक तीर चलाकर विवाद पैदा कर दिया था।

पुलिस ने उनके खिलाफ अपने भड़काऊ हाव-भाव से एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।

शेख इमरान की शिकायत पर उनके खिलाफ बेगम बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है।

उन पर धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

–आईएएनएस

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जब भाजपा नेता सैदाबाद थाने की सीमा के अंतर्गत एक क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं, तब पुलिस अधिकारी वर्दी में ड्यूटी पर थीं।

पुलिस आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया।

माधवी लता ने पिछले सप्ताह रामनवमी पर निकाले गए जुलूस के दौरान कथित रूप से एक मस्जिद की ओर काल्पनिक तीर चलाकर विवाद पैदा कर दिया था।

पुलिस ने उनके खिलाफ अपने भड़काऊ हाव-भाव से एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।

शेख इमरान की शिकायत पर उनके खिलाफ बेगम बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है।

उन पर धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

–आईएएनएस

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माधवी लता ने पिछले सप्ताह रामनवमी पर निकाले गए जुलूस के दौरान कथित रूप से एक मस्जिद की ओर काल्पनिक तीर चलाकर विवाद पैदा कर दिया था।

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उन पर धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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जब भाजपा नेता सैदाबाद थाने की सीमा के अंतर्गत एक क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं, तब पुलिस अधिकारी वर्दी में ड्यूटी पर थीं।

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शेख इमरान की शिकायत पर उनके खिलाफ बेगम बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है।

उन पर धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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