नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)। संसद में बुधवार को बताया गया कि वर्ष 2021 में अभियोजन स्वीकृति के 248 मामलों सहित 2,724 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2,724 मामलों में सीवीसी की सलाह पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया और इनमें आयोग की सलाह से उल्लंघन के 55 मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने कहा- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है। इनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय हैं।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)। संसद में बुधवार को बताया गया कि वर्ष 2021 में अभियोजन स्वीकृति के 248 मामलों सहित 2,724 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2,724 मामलों में सीवीसी की सलाह पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया और इनमें आयोग की सलाह से उल्लंघन के 55 मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने कहा- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है। इनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय हैं।
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कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2,724 मामलों में सीवीसी की सलाह पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया और इनमें आयोग की सलाह से उल्लंघन के 55 मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने कहा- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है। इनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय हैं।
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कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2,724 मामलों में सीवीसी की सलाह पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया और इनमें आयोग की सलाह से उल्लंघन के 55 मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने कहा- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है। इनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय हैं।
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उन्होंने कहा- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है। इनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय हैं।
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कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2,724 मामलों में सीवीसी की सलाह पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया और इनमें आयोग की सलाह से उल्लंघन के 55 मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने कहा- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है। इनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय हैं।
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उन्होंने कहा- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है। इनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय हैं।
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