अनूपपुर,देशबन्धु. कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 28 मार्च को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक ऑटो में शराब का अवैध परिवहन करते बस स्टैण्ड से जब्त करते हुए तीन आरोपियों जिनमें शराब दुकान का सेल्समैन गण शेखर सिंह पिता लक्ष्मी सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी साहपुर महला थाना ओबरा जिला औरंगाबाद (बिहार), ऑटो चालक दीपक गुप्ता पिता गेंदलाल गुप्ता उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड 3 बदरा थाना भालूमाड़ा एवं हेल्फर प्रकाश कोल पिता लालराम कोल उम्र 19 वर्ष निवासी बदरा थाना भालूमाड़ा को पकड़ते हुए उसके खिलाफ धारा धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
मामले की जानकारी देते हुए कोतमा थाना प्रभारी सुन्द्रेष सिंह मरावी ने बताया कि शराब दुकान कोतमा से लोड कर तीन व्यक्ति ऑटो से बंजारा तिराहा की ओर जाने वाले है।
जहां सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जहां बस स्टैण्ड की तरफ से एक ऑटो आते दिखी, जो पुलिस को देखकर केशवाही रोड तरफ भागने लगी। जिसका पीछा कर अंसारी गैरेज के पास कोतमा में रेड कार्यवाही कर आटो क्रमांक एमपी 65 आर 1094 को रोका गया। जहां ऑटो के बीच वाली सीट में एक कार्टून खुला 4 प्लास्टिट कोटेड सीलबंद वीयर प्रत्येक पैकेट में 6 नग, कुल 24 एवं 4 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 24 नग बियर कुल मात्रा 120 नग 60 लीटर अनुमानित कीमती 12 हजार को जब्त करते हुए तीन आरोपियों गण शेखर सिंह, दीपक गुप्ता एवं प्रकाश कोल को गिरफ्तार कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर मामले को विवेचना में लिया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतमा सुन्द्रेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक बृजेश कुमार पांडेय, प्रधान आरक्षक कपिल उईके, सपन नामदेव, आरक्षक मुमताज, शुभम तिवारी, जितेंद्र मंडलोई की महत्वपूर्ण भूमिका रही।