न्यूयॉर्क, 13 मार्च (आईएएनएस)। छह डेमोक्रेटों का समूह 1929 के आप्रवासन अधिनियम के प्रावधानों का नवीनीकरण फिर से शुरू करके लाखों गैर-दस्तावेज प्रवासियों की मदद करने के प्रयासों को तेज कर रहा है।
सिक्स हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह बिल लगभग 80 लाख प्रवासियों को प्रभावित करेगा, जो कम से कम सात वर्षो से अमेरिका में रह रहे हैं, और उन्हें रजिस्ट्री के माध्यम से अपने ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का मौका देगा।
बिल आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (आईएनए) में मौजूदा स्थिति समायोजन प्रक्रिया को अपडेट करता है, जिसे रजिस्ट्री के रूप में जाना जाता है, ताकि आप्रवासियों को स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल सके।
रजिस्ट्री प्रावधान को पहली बार 2 मार्च, 1929 को अधिनियमित किया गया था। इसने कुछ प्रवासियों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी, जो 3 जून, 1921 से लगातार अमेरिका में मौजूद थे।
उसके बाद से रजिस्ट्री के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख को कई बार संशोधित किया गया है, लेकिन इसे अंतिम बार 1986 के आप्रवासन सुधार और नियंत्रण अधिनियम के माध्यम से 1 जनवरी, 1972 तक अपडेट किया गया था – इस प्रावधान के अंतिम महत्वपूर्ण अपडेट के 37 साल बाद, जो लाखों अमेरिकी-इन-वेटिंग की स्थिति को वैध कर सकता है।
सदन की आव्रजन अखंडता, सुरक्षा और प्रवर्तन उपसमिति के एक वरिष्ठ सदस्य और एक पूर्व आव्रजन वकील व कांग्रेस की महिला सदस्य जो लोफग्रेन ने कहा, दशकों से हमारे समुदायों और हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रवासियों को एक कानूनी अधर में लटका दिया गया है।
लोफग्रेन ने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक-द्विदलीय प्रावधान को अपडेट करने के लिए प्रवासियों को वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान करने से अमेरिका मजबूत होगा।
उन्होंने कहा, अमेरिका में हम प्रवासियों के काम और प्रयासों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे देश की टूटी हुई आव्रजन प्रणाली ने इन मेहनती पुरुषों और महिलाओं को विफल कर दिया है।
कांग्रेस की महिला सदस्य नोर्मा टोरेस ने कहा, यह ऐतिहासिक बिल अमेरिका के रजिस्ट्री कानून में एक सरल बदलाव करके स्थायी कानूनी स्थिति और यहां तक कि कई लोगों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करेगा।
टॉरेस और लोफग्रेन के साथ बिल के अन्य प्रायोजकों में प्रतिनिधि ग्रेस मेंग, एड्रियानो एस्पिलेट, लू कोरिया, जीसस चुय गार्सिया शामिल हैं।
–आईएएनएस
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