बालाघाट, देशबन्धु. कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी श्री मृणाल मीना ने गौवंश व अवैध शराब परिवहन के 7 मामलों में 1 पिकअप व 1 बोलेरो सहित 05 दोपहिया वाहनों को राजसात करने के निर्णय 27 मार्च को सुनाए है। इसमें 5 आबकारी अधिनियम और 02 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत उपयोग में लाये वाहनों को राजसात करने के आदेश किये है।
मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4/9 व 5/9 के तहत आदेश किया गया है। 29 नवंबर 2024 को सलमान शेख पिता अब्दुल अजीज द्वारा स्कूटी से 32 किलो 500 ग्राम गौमांस का परिवहन करते वारासिवनी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। मामला वारासिवनी थाने में पंजीबद्ध किया गया।
जिला दंडाधिकारी श्री मीना ने गौमांस का परिवहन करने पर स्कूटी वाहन क्रमांक एमपी -50-जेबी-6524 को राजसात करने के आदेश 27 मार्च को किये है। इसी तरह थाना वारासिवनी के ही एक अन्य प्रकरण में कृष्णकुमार भगत को पिकअप वाहन टाटा एस क्र. एमएच -16-सीसी -1837 में अवैध रूप से 3 नग मवेशियों (गौवंश) को परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। अवैध परिवहन करने वाले पिकअप वाहन को राजसात करने के आदेश 27 मार्च को ही किया गया है।
इसके अलावा थाना किरनापुर अंतर्गत आबकारी प्रतिषेध अधिनियम के तहत वाहन क्रमांक एमपी-50-टी -0905 व एमपी-50 टी- एमएम 9137 को, थाना कटंगी अंतर्गत वाहन क्रमांक एमपी -31-एल – 922 तथा एक वाहन थाना लालबर्रा अंतर्गत एमपी-50-एमपी 4611और रामपायली थाना के अंतर्गत वाहन क्रमांक एमपी-50-जेडए-2725 को आबकारी अधिनियम के तहत जप्त कर राजसात किया गया है। आबकारी अधिनियम में अवैध परिवहन के मामले में जप्तशुदा वाहनों में दो पहिया वाहनों में 04 मोटर साइकिल व 01 बोलेरो वाहन शामिल है।