सतना, देशबन्धु। डीईओ के निर्देश के बाद भी 836 निजी विद्यालयों ने फीस संरचना और ऑडिट की जानकारी अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। जबकि इस संबंध में शासन और जिला कलेक्टर द्वारा भी पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके है।
नोटिस जारी कर अपेक्षा की गई है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नियत की गई फीस संरचना एवं विगत 3 वर्षों के संपरीक्षक लेखें (आडिट एकाउंट) वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 अतिशीघ्र पोर्टल पर दर्ज कराये। इस संबंध में निजी विद्यालयों को विकासखंडवार और जिला स्तर पर मार्च एवं मई 2024 में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
385 स्कूलों ने ही दी जानकारी
जारी नोटिस में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान परिलक्षित हुआ है कि सत्र 2025-26 के लिए निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर की गई प्रविष्टि की रिपोर्ट के अनुसार बहुत कम निजी विद्यालयों द्वारा प्रविष्टियां की गई है। कुल निजी विद्यालयों की संख्या 1221 के विरुद्ध केवल 385 संस्थाओं ने फीस अपलोड की गई है।
जारी की गई नोटिस
जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने सतना और मैहर जिले के समस्त अशासकीय हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी, माध्यमिक, प्राथमिक, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों को अधिनियम के पालन नहीं करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2007 एवं नियम 2020 के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय को विभागीय पोर्टल पर अपने यूजर आईडी एक्टिवेट करने और शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नियत की गई फीस संरचना एवं विगत 3 वर्षों की ऑडिट की जानकारी अपलोड करना अनिवार्य है।
नहीं तो होगी कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी सतना/मैहर ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि 15 दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करते हुए इसी अवधि में वर्ष 2025-26 की फीस प्रविष्ट कर निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 एवं 2020 का पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संस्था के विरुद्ध फीस अधिनियम एक्ट 2017 एवं 2020 के नियम 6 तथा 9 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।