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877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में व्यावसायिक स्थल बंद किया

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March 28, 2023
in अर्थजगत
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877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में व्यावसायिक स्थल बंद किया
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नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)। कुल 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपना व्यावसायिक स्थल बंद कर दिया है।

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि फोर्ड और हार्ले डेविडसन ने भारत में अपना कारोबार बंद नहीं किया है।

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कॉपोर्रेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को लिखित जवाब में कहा, यह मंत्रालय व्यवसाय का संचालन बंद होने के बारे में जानकारी नहीं रखता। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), दिल्ली के साथ पंजीकृत करने की जरूरत होती है, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के प्रावधान के तहत भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को बंद करने की जरूरत पड़ती है। आरओसी, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपने व्यवसाय का स्थल बंद कर दिया है। फोर्ड और हार्ले डैविडसन ने भारत में अपने व्यापार का स्थल बंद नहीं किया है।

मंत्रालय ने बताया कि किसी विदेशी कंपनी के संचालन को बंद करना प्रत्येक कंपनी के लिए एक विशिष्ट व्यावसायिक निर्णय है, जिसमें शाखा कार्यालय के संचालन की समाप्ति, मूल कंपनी की व्यवसाय नीति में बदलाव के कारण अपना संचालन शुरू नहीं करना, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करना, मूल कंपनी को बंद करना, प्रबंधन का निर्णय, मूल कंपनी की परियोजना के पूरा होने पर भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय बंद करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति या लाइसेंस की वैधता की समाप्ति जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।

जवाब में कहा गया कि गुणवत्ता नियंत्रण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दायरे में नहीं आता। हालांकि, मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में सभी कॉर्पोरेट को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। कंपनियों, एलएलपी और विदेशी कंपनियों द्वारा रिटर्न की आसान और कुशल फाइलिंग के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल (एमसीए 21) भी बनाया गया है।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)। कुल 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपना व्यावसायिक स्थल बंद कर दिया है।

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि फोर्ड और हार्ले डेविडसन ने भारत में अपना कारोबार बंद नहीं किया है।

कॉपोर्रेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को लिखित जवाब में कहा, यह मंत्रालय व्यवसाय का संचालन बंद होने के बारे में जानकारी नहीं रखता। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), दिल्ली के साथ पंजीकृत करने की जरूरत होती है, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के प्रावधान के तहत भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को बंद करने की जरूरत पड़ती है। आरओसी, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपने व्यवसाय का स्थल बंद कर दिया है। फोर्ड और हार्ले डैविडसन ने भारत में अपने व्यापार का स्थल बंद नहीं किया है।

मंत्रालय ने बताया कि किसी विदेशी कंपनी के संचालन को बंद करना प्रत्येक कंपनी के लिए एक विशिष्ट व्यावसायिक निर्णय है, जिसमें शाखा कार्यालय के संचालन की समाप्ति, मूल कंपनी की व्यवसाय नीति में बदलाव के कारण अपना संचालन शुरू नहीं करना, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करना, मूल कंपनी को बंद करना, प्रबंधन का निर्णय, मूल कंपनी की परियोजना के पूरा होने पर भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय बंद करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति या लाइसेंस की वैधता की समाप्ति जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।

जवाब में कहा गया कि गुणवत्ता नियंत्रण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दायरे में नहीं आता। हालांकि, मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में सभी कॉर्पोरेट को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। कंपनियों, एलएलपी और विदेशी कंपनियों द्वारा रिटर्न की आसान और कुशल फाइलिंग के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल (एमसीए 21) भी बनाया गया है।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि फोर्ड और हार्ले डेविडसन ने भारत में अपना कारोबार बंद नहीं किया है।

कॉपोर्रेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को लिखित जवाब में कहा, यह मंत्रालय व्यवसाय का संचालन बंद होने के बारे में जानकारी नहीं रखता। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), दिल्ली के साथ पंजीकृत करने की जरूरत होती है, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के प्रावधान के तहत भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को बंद करने की जरूरत पड़ती है। आरओसी, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपने व्यवसाय का स्थल बंद कर दिया है। फोर्ड और हार्ले डैविडसन ने भारत में अपने व्यापार का स्थल बंद नहीं किया है।

मंत्रालय ने बताया कि किसी विदेशी कंपनी के संचालन को बंद करना प्रत्येक कंपनी के लिए एक विशिष्ट व्यावसायिक निर्णय है, जिसमें शाखा कार्यालय के संचालन की समाप्ति, मूल कंपनी की व्यवसाय नीति में बदलाव के कारण अपना संचालन शुरू नहीं करना, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करना, मूल कंपनी को बंद करना, प्रबंधन का निर्णय, मूल कंपनी की परियोजना के पूरा होने पर भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय बंद करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति या लाइसेंस की वैधता की समाप्ति जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।

जवाब में कहा गया कि गुणवत्ता नियंत्रण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दायरे में नहीं आता। हालांकि, मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में सभी कॉर्पोरेट को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। कंपनियों, एलएलपी और विदेशी कंपनियों द्वारा रिटर्न की आसान और कुशल फाइलिंग के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल (एमसीए 21) भी बनाया गया है।

–आईएएनएस

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कॉपोर्रेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को लिखित जवाब में कहा, यह मंत्रालय व्यवसाय का संचालन बंद होने के बारे में जानकारी नहीं रखता। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), दिल्ली के साथ पंजीकृत करने की जरूरत होती है, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के प्रावधान के तहत भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को बंद करने की जरूरत पड़ती है। आरओसी, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपने व्यवसाय का स्थल बंद कर दिया है। फोर्ड और हार्ले डैविडसन ने भारत में अपने व्यापार का स्थल बंद नहीं किया है।

मंत्रालय ने बताया कि किसी विदेशी कंपनी के संचालन को बंद करना प्रत्येक कंपनी के लिए एक विशिष्ट व्यावसायिक निर्णय है, जिसमें शाखा कार्यालय के संचालन की समाप्ति, मूल कंपनी की व्यवसाय नीति में बदलाव के कारण अपना संचालन शुरू नहीं करना, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करना, मूल कंपनी को बंद करना, प्रबंधन का निर्णय, मूल कंपनी की परियोजना के पूरा होने पर भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय बंद करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति या लाइसेंस की वैधता की समाप्ति जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।

जवाब में कहा गया कि गुणवत्ता नियंत्रण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दायरे में नहीं आता। हालांकि, मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में सभी कॉर्पोरेट को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। कंपनियों, एलएलपी और विदेशी कंपनियों द्वारा रिटर्न की आसान और कुशल फाइलिंग के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल (एमसीए 21) भी बनाया गया है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)। कुल 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपना व्यावसायिक स्थल बंद कर दिया है।

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि फोर्ड और हार्ले डेविडसन ने भारत में अपना कारोबार बंद नहीं किया है।

कॉपोर्रेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को लिखित जवाब में कहा, यह मंत्रालय व्यवसाय का संचालन बंद होने के बारे में जानकारी नहीं रखता। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), दिल्ली के साथ पंजीकृत करने की जरूरत होती है, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के प्रावधान के तहत भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को बंद करने की जरूरत पड़ती है। आरओसी, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपने व्यवसाय का स्थल बंद कर दिया है। फोर्ड और हार्ले डैविडसन ने भारत में अपने व्यापार का स्थल बंद नहीं किया है।

मंत्रालय ने बताया कि किसी विदेशी कंपनी के संचालन को बंद करना प्रत्येक कंपनी के लिए एक विशिष्ट व्यावसायिक निर्णय है, जिसमें शाखा कार्यालय के संचालन की समाप्ति, मूल कंपनी की व्यवसाय नीति में बदलाव के कारण अपना संचालन शुरू नहीं करना, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करना, मूल कंपनी को बंद करना, प्रबंधन का निर्णय, मूल कंपनी की परियोजना के पूरा होने पर भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय बंद करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति या लाइसेंस की वैधता की समाप्ति जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।

जवाब में कहा गया कि गुणवत्ता नियंत्रण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दायरे में नहीं आता। हालांकि, मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में सभी कॉर्पोरेट को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। कंपनियों, एलएलपी और विदेशी कंपनियों द्वारा रिटर्न की आसान और कुशल फाइलिंग के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल (एमसीए 21) भी बनाया गया है।

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जवाब में कहा गया कि गुणवत्ता नियंत्रण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दायरे में नहीं आता। हालांकि, मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में सभी कॉर्पोरेट को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। कंपनियों, एलएलपी और विदेशी कंपनियों द्वारा रिटर्न की आसान और कुशल फाइलिंग के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल (एमसीए 21) भी बनाया गया है।

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कॉपोर्रेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को लिखित जवाब में कहा, यह मंत्रालय व्यवसाय का संचालन बंद होने के बारे में जानकारी नहीं रखता। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), दिल्ली के साथ पंजीकृत करने की जरूरत होती है, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के प्रावधान के तहत भारत में अपने व्यवसाय के स्थल को बंद करने की जरूरत पड़ती है। आरओसी, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 877 विदेशी कंपनियों ने 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में अपने व्यवसाय का स्थल बंद कर दिया है। फोर्ड और हार्ले डैविडसन ने भारत में अपने व्यापार का स्थल बंद नहीं किया है।

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मंत्रालय ने बताया कि किसी विदेशी कंपनी के संचालन को बंद करना प्रत्येक कंपनी के लिए एक विशिष्ट व्यावसायिक निर्णय है, जिसमें शाखा कार्यालय के संचालन की समाप्ति, मूल कंपनी की व्यवसाय नीति में बदलाव के कारण अपना संचालन शुरू नहीं करना, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करना, मूल कंपनी को बंद करना, प्रबंधन का निर्णय, मूल कंपनी की परियोजना के पूरा होने पर भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय बंद करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति या लाइसेंस की वैधता की समाप्ति जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।

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