नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने से लेकर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करते हुए डिजिटल बाजारों को अधिक जिम्मेदारी से बढ़ने में सक्षम बनाने तक, डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित किया गया था।
उच्च सदन में विधेयक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारित करने के लिए प्रस्तुत किया।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। राज्यसभा ने बुधवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (डीपीडीपीबी), 2023 ध्वनि मत से पारित कर दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून बन जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने से लेकर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करते हुए डिजिटल बाजारों को अधिक जिम्मेदारी से बढ़ने में सक्षम बनाने तक, डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित किया गया था।
उच्च सदन में विधेयक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारित करने के लिए प्रस्तुत किया।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून बन जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने से लेकर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करते हुए डिजिटल बाजारों को अधिक जिम्मेदारी से बढ़ने में सक्षम बनाने तक, डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित किया गया था।
उच्च सदन में विधेयक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारित करने के लिए प्रस्तुत किया।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून बन जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने से लेकर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करते हुए डिजिटल बाजारों को अधिक जिम्मेदारी से बढ़ने में सक्षम बनाने तक, डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित किया गया था।
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नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने से लेकर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करते हुए डिजिटल बाजारों को अधिक जिम्मेदारी से बढ़ने में सक्षम बनाने तक, डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित किया गया था।
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नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने से लेकर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करते हुए डिजिटल बाजारों को अधिक जिम्मेदारी से बढ़ने में सक्षम बनाने तक, डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित किया गया था।
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नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने से लेकर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करते हुए डिजिटल बाजारों को अधिक जिम्मेदारी से बढ़ने में सक्षम बनाने तक, डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित किया गया था।
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