नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई में 1496 ग्राम कोकीन की तस्करी करने के आरोप में एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है। इस कोकिन की कीमत मार्केट में 15 करोड़ रुपये बातई जा रही है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है।
बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसे ड्रग्स एक युगांडा नागरिक महिला को सौंपना था। डीआरआई अधिकारियों ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया। युगांडा महिला को कोकीन की डिलीवरी लेने के लिए नवी मुंबई के वाशी में बुलाया गया था।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारी ने जिक्र किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (ए) के तहत कोकीन जब्त की गई थी। मामले की आगे की जांच जारी है।
–आईएएनएस
एफजेड/एसकेपी
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नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई में 1496 ग्राम कोकीन की तस्करी करने के आरोप में एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है। इस कोकिन की कीमत मार्केट में 15 करोड़ रुपये बातई जा रही है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है।
बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसे ड्रग्स एक युगांडा नागरिक महिला को सौंपना था। डीआरआई अधिकारियों ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया। युगांडा महिला को कोकीन की डिलीवरी लेने के लिए नवी मुंबई के वाशी में बुलाया गया था।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारी ने जिक्र किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (ए) के तहत कोकीन जब्त की गई थी। मामले की आगे की जांच जारी है।
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नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई में 1496 ग्राम कोकीन की तस्करी करने के आरोप में एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है। इस कोकिन की कीमत मार्केट में 15 करोड़ रुपये बातई जा रही है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है।
बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसे ड्रग्स एक युगांडा नागरिक महिला को सौंपना था। डीआरआई अधिकारियों ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया। युगांडा महिला को कोकीन की डिलीवरी लेने के लिए नवी मुंबई के वाशी में बुलाया गया था।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारी ने जिक्र किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (ए) के तहत कोकीन जब्त की गई थी। मामले की आगे की जांच जारी है।
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बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसे ड्रग्स एक युगांडा नागरिक महिला को सौंपना था। डीआरआई अधिकारियों ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया। युगांडा महिला को कोकीन की डिलीवरी लेने के लिए नवी मुंबई के वाशी में बुलाया गया था।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
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अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
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अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसे ड्रग्स एक युगांडा नागरिक महिला को सौंपना था। डीआरआई अधिकारियों ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया। युगांडा महिला को कोकीन की डिलीवरी लेने के लिए नवी मुंबई के वाशी में बुलाया गया था।
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बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
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अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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बाद में, कोकीन प्राप्त करने वाली युगांडा देश की महिला को भी पकड़ लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अदीस अबाबा से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीआरआई अधिकारी ने कहा कि उसके कब्जे से 1496 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया, जिसे कोकीन बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना के बाद उसे पकड़ लिया गया।
आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसे ड्रग्स एक युगांडा नागरिक महिला को सौंपना था। डीआरआई अधिकारियों ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया। युगांडा महिला को कोकीन की डिलीवरी लेने के लिए नवी मुंबई के वाशी में बुलाया गया था।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारी ने जिक्र किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (ए) के तहत कोकीन जब्त की गई थी। मामले की आगे की जांच जारी है।
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आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसे ड्रग्स एक युगांडा नागरिक महिला को सौंपना था। डीआरआई अधिकारियों ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया। युगांडा महिला को कोकीन की डिलीवरी लेने के लिए नवी मुंबई के वाशी में बुलाया गया था।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। तदनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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