नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी।
अवमानना याचिका में उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो अप्रैल 2022 के आदेश में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कथित तौर पर पेड़ काटने के कारण बताने की आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकारी लापरवाही से पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील धैर्य गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी भी आवश्यक अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।