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Home राष्ट्रीय

मप्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो बीएलओ पर होगी कार्रवाई

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September 17, 2023
in राष्ट्रीय
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मप्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो बीएलओ पर होगी कार्रवाई
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 भोपाल, 17 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इसे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तो गड़बड़ी पाए जाने पर बीएलओ और ईआरओ पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

–आईएएनएस

एसएनपी/एसकेपी

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 भोपाल, 17 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इसे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तो गड़बड़ी पाए जाने पर बीएलओ और ईआरओ पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

–आईएएनएस

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 भोपाल, 17 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इसे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तो गड़बड़ी पाए जाने पर बीएलओ और ईआरओ पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

–आईएएनएस

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

–आईएएनएस

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

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मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

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मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

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 भोपाल, 17 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इसे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तो गड़बड़ी पाए जाने पर बीएलओ और ईआरओ पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

–आईएएनएस

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 भोपाल, 17 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इसे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तो गड़बड़ी पाए जाने पर बीएलओ और ईआरओ पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

–आईएएनएस

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 भोपाल, 17 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इसे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तो गड़बड़ी पाए जाने पर बीएलओ और ईआरओ पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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बताया गया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दो अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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