नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में 17.34 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।
मुक्का ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े मंगलुरु के एक व्यवसायी के मोहम्मद हारिस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
आयकर विभाग से मिली जानकारी के आधार पर इस मामले में जांच की गई।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान यह पता चला कि हारिस ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक फ्लैट के रूप में विदेशी संपत्ति, विदेशी मुद्रा और विदेशी निवेश, विदेशी बैंक खाते में बैंक जमा और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित 17,34,80,746 रुपये की विदेशी इकाई में शेयरधारिता हासिल की थी।
एक निश्चित फेमा धारा के प्रावधानों के अनुसार, ईडी को कुछ मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है।
अधिकारी ने कहा, मंगलुरु स्थित दो आवासीय मकानों और एक औद्योगिक भूखंड के रूप में अचल संपत्ति, जिसकी कीमत 17,34,49,000 रुपये है, जिसे ईडी ने फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया था और एक याचिका दायर की थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी पुष्टि की थी।
–आईएएनएस
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