नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब के मोहाली में एनआईए कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 33(5) के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठनों, आईएसवाईएफ और केएलएफ के पाकिस्तान स्थित स्वयंभू प्रमुख लखबीर सिंह उर्फ रोडे की जमीन जब्त करने का आदेश दिया है।
अदालत का आदेश 1 अक्टूबर 2021 को मामले के पंजीकरण से उपजा है, जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5 और 6, यूए(पी) अधिनियम 1967 की धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 38 और 39, एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21बी, 27ए, 29 और आईपीसी की धारा 120बी सहित कई आरोपों से संबंधित है।
अधिकारियों के अनुसार, मामला मूल रूप से 16 सितंबर 2021 को सिटी जलालाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज किया गया था।
इसमें एक टिफिन बम विस्फोट शामिल है, जो 15 सितंबर 2021 को शाम लगभग 07:57 बजे जलालाबाद शहर में पंजाब नेशनल बैंक के पास हुआ था।
जांच में पता चला कि लखबीर ही पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। अधिकारी ने कहा कि अपने पाकिस्तान स्थित ‘आकाओं’ के साथ मिलकर काम करते हुए, लखबीर सिंह ने पंजाब के लोगों में भय और आतंक पैदा करने के लिए आतंकवादी कृत्यों, विशेष रूप से बम विस्फोटों को अंजाम देने के लिए हथियार, गोला-बारूद, कस्टम-निर्मित टिफिन बम, ग्रेनेड, विस्फोटकों के साथ-साथ दवाओं सहित आतंकी हार्डवेयर की खेप भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यूएपीए के तहत सूचीबद्ध व्यक्तिगत आतंकवादी लखबीर सिंह 1996/97 के आसपास पाकिस्तान भाग गया था। एनआईए 2021-2023 के बीच आतंक संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए लखबीर सिंह के खिलाफ छह मामलों की जांच कर रही है।
उस पर कई तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उसके आपराधिक डोजियर में कानून प्रवर्तन कर्मियों पर सशस्त्र हमले, आईईडी और बम विस्फोट करना, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की लक्षित हत्याएं, जबरन वसूली, आतंकवादी अभियानों के लिए धन जुटाना और आम जनता के बीच आतंक पैदा करना शामिल है।
अधिकारी ने आगे कहा कि आज तक, इस मामले में लखबीर सिंह सहित कुल नौ आरोपी व्यक्तियों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में जांच जारी है।
–आईएएनएस
एफजेड/एबीएम