अहमदाबाद, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय को सोमवार को उन पांच मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा मौद्रिक मुआवजा स्वीकार करने से इनकार के बारे में अवगत कराया गया, जिन्हें पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से डंडों से पीटा था।
उपरोक्त दलील को रिकॉर्ड के लिए स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया ने अगली सुनवाई 19 अक्टूबर तय की है।
न्यायमूर्ति सुपेहिया और न्यायमूर्ति गीता गोपी की पीठ के समक्ष पेश होते हुए वरिष्ठ वकील प्रकाश जानी ने बताया कि जांच के दायरे में आए अधिकारियों ने पीड़ित पक्षों और उनके कानूनी सलाहकार से संपर्क किया था।
वकील जानी ने पीठासीन न्यायाधीशों से कहा, “शुरुआती बातचीत में ऐसा लगा कि सुलह संभव है। हालांकि, अपने समुदाय के सहयोगियों के साथ बाद की चर्चाओं के परिणामस्वरूप पीड़ितों ने समझौता और मुआवजा दोनों से इनकार कर दिया।”
पीठ ने टिप्पणी की, “यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि सुलह के प्रयास असफल रहे। हम अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को फिर से बैठक करेंगे।”
पीड़ितों को कथित तौर पर खेड़ा जिले के मटर थाने के अधिकारियों द्वारा शारीरिक प्रताड़ना दी गई। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने उंधेला गांव में एक नवरात्र उत्सव के दौरान एक सभा पर पथराव किया था।
डंडों से मारने के साक्ष्य वाले फुटेज विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर वायरल हो गए। पीड़ितों के रिश्तेदारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई। पुलिस की कार्रवाई को डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन बताया गया। इस मामले में शीर्ष अदालत ने किसी भी नागरिक की गिरफ्तारी से पहले स्वीकृत प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपों का खंडन करते हुये पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार गढ़िया ने कहा कि व्यक्तियों ने, अपने समुदाय के 159 सदस्यों के साथ मिलकर, हिंदू आबादी के भीतर डर पैदा करने के उद्देश्य से गरबा समारोह में बाधा डालने की योजना बनाई थी।
गढ़िया ने आगे तर्क दिया कि सद्भाव बनाए रखने के लिए वादियों को पुलिस की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उच्च न्यायालय ने इन घटनाओं के आलोक में नादिया जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर फैले डिजिटल साक्ष्यों की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
एकेजे