नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और उपकरण निर्माता हैवेल्स इंडिया के मुख्यालय पर तलाशी अभियान चलाया।
हैवेल्स इंडिया के अनुसार, तलाशी डीआरआई द्वारा की गई जो तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
कंपनी ने बीएसई को बताया कि डीआरआई ने नोएडा में उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में तलाशी ली। तलाशी अभियान 4 नवंबर को रात लगभग 2.20 बजे समाप्त हुआ।
इसमें कहा गया है कि तलाशी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 105 के तहत शुरू की गई थी।
कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसके प्रभाव को इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसने बताया कि मामला हीटिंग तत्वों के आयात के वर्गीकरण से संबंधित है।
कंपनी हैवेल्स, लॉयड, क्रैबट्री और लियो के ब्रांड नाम के तहत उपभोक्ता विद्युत उत्पादों का निर्माण और विपणन करती है।
–आईएएनएस
एकेजे
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हैवेल्स इंडिया के अनुसार, तलाशी डीआरआई द्वारा की गई जो तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
कंपनी ने बीएसई को बताया कि डीआरआई ने नोएडा में उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में तलाशी ली। तलाशी अभियान 4 नवंबर को रात लगभग 2.20 बजे समाप्त हुआ।
इसमें कहा गया है कि तलाशी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 105 के तहत शुरू की गई थी।
कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसके प्रभाव को इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसने बताया कि मामला हीटिंग तत्वों के आयात के वर्गीकरण से संबंधित है।
कंपनी हैवेल्स, लॉयड, क्रैबट्री और लियो के ब्रांड नाम के तहत उपभोक्ता विद्युत उत्पादों का निर्माण और विपणन करती है।
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हैवेल्स इंडिया के अनुसार, तलाशी डीआरआई द्वारा की गई जो तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
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इसमें कहा गया है कि तलाशी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 105 के तहत शुरू की गई थी।
कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसके प्रभाव को इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसने बताया कि मामला हीटिंग तत्वों के आयात के वर्गीकरण से संबंधित है।
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हैवेल्स इंडिया के अनुसार, तलाशी डीआरआई द्वारा की गई जो तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
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इसमें कहा गया है कि तलाशी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 105 के तहत शुरू की गई थी।
कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसके प्रभाव को इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसने बताया कि मामला हीटिंग तत्वों के आयात के वर्गीकरण से संबंधित है।
कंपनी हैवेल्स, लॉयड, क्रैबट्री और लियो के ब्रांड नाम के तहत उपभोक्ता विद्युत उत्पादों का निर्माण और विपणन करती है।
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हैवेल्स इंडिया के अनुसार, तलाशी डीआरआई द्वारा की गई जो तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
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इसमें कहा गया है कि तलाशी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 105 के तहत शुरू की गई थी।
कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसके प्रभाव को इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसने बताया कि मामला हीटिंग तत्वों के आयात के वर्गीकरण से संबंधित है।
कंपनी हैवेल्स, लॉयड, क्रैबट्री और लियो के ब्रांड नाम के तहत उपभोक्ता विद्युत उत्पादों का निर्माण और विपणन करती है।
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कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसके प्रभाव को इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसने बताया कि मामला हीटिंग तत्वों के आयात के वर्गीकरण से संबंधित है।
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कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसके प्रभाव को इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसने बताया कि मामला हीटिंग तत्वों के आयात के वर्गीकरण से संबंधित है।
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कंपनी ने बीएसई को बताया कि डीआरआई ने नोएडा में उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में तलाशी ली। तलाशी अभियान 4 नवंबर को रात लगभग 2.20 बजे समाप्त हुआ।
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