नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी।
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर सकी और लिस्टिंग की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की।
शुक्रवार को हुई पिछली सुनवाई में पीठ ने चंदा कोचर की अंतरिम जमानत को 11 महीने तक जारी रखने पर आपत्ति जताई थी।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से पूछा था, “क्या अंतरिम जमानत अभी भी जारी है? आप आपत्ति क्यों नहीं कर रहे?”
जवाब में एएसजी राजू ने कहा था कि सीबीआई आपत्ति जता रही है और अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करेगी। उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत देने का आधार स्वयं गलत है और इसलिए, केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी जा रही है।
शीर्ष अदालत ने आखिरी मौका देते हुए कहा था कि वह इस मामले पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका में सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को इस आधार पर न्यायिक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया गया था कि की गई गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी।
सिर्फ दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत देने का 9 जनवरी का हाईकोर्ट का आदेश अभी भी जारी है। चंदा कोचर और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण के बदले में रिश्वत प्राप्त की थी।
–आईएएनएस
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