नई दिल्ली, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सभी आधिकारिक आदेशों, अधिसूचनाओं और पत्राचार में ‘केंद्र सरकार’ (सेंट्रल गवर्नमेंट) शब्द को ‘संघीय सरकार’ (यूनियन गवर्नमेंट) या ‘भारत संघ’ से बदलने की मांग की गई थी।
याचिका में तर्क दिया गया था कि संविधान मूल रूप से ‘संघ सरकार’ शब्द के उपयोग की बात करता है।
हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह मुद्दा जनहित याचिका का नहीं है।
अदालत ने कहा, “इस जनहित याचिका में क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे संबोधित करते हैं। हमारे पास कहीं अधिक महत्वपूर्ण मामले हैं। याचिका खारिज की जाती है।”
अदालत ने आगे कहा कि समिति ने केवल एक सिफारिश की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित होने के अलावा, इसे शीर्ष अदालत और “शीर्ष न्यायालय” भी कहा जाता है।
केंद्र ने अगस्त में याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि याचिका बस मुकदमेबाजी है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (अब एससी में पदोन्नत) और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र को याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया था।
आत्माराम सरावगी नामक 84 वर्षीय एक व्यक्ति ने जनहित याचिका के माध्यम से कानून और न्याय मंत्रालय से ‘केंद्र सरकार’ या केंद्र के बजाय ‘संघ’, ‘संघ सरकार’ या ‘भारत संघ’ शब्दों को अपनाने का आग्रह किया था।
हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका के जनहित पहलू के बारे में संदेह जताया और कहा कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है।
जवाब में, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि संविधान विशेष रूप से ‘संघीय सरकार’ (यूनियन गवर्नमेंट) शब्द का प्रयोग करता है और कभी भी ‘केंद्र सरकार’ (सेंट्रल गवर्नमेंट) का उपयोग नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और संविधान का अनुच्छेद 1 ‘केंद्र’ के बजाय ‘संघ’ को संदर्भित करता है।
याचिकाकर्ता की दलील का मकसद जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897 की धारा 3(8)(बी) में उल्लिखित ‘केंद्र सरकार’ की परिभाषा को चुनौती देना था, यह तर्क देते हुए कि यह ‘राज्यों के संघ’ के रूप में भारत के संवैधानिक ढांचे के साथ असंगत है।
याचिकाकर्ता का मानना है कि यह शब्दावली भारतीय शासन प्रणाली की वास्तविक प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है।
–आईएएनएस
एसकेपी
नई दिल्ली, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सभी आधिकारिक आदेशों, अधिसूचनाओं और पत्राचार में ‘केंद्र सरकार’ (सेंट्रल गवर्नमेंट) शब्द को ‘संघीय सरकार’ (यूनियन गवर्नमेंट) या ‘भारत संघ’ से बदलने की मांग की गई थी।
याचिका में तर्क दिया गया था कि संविधान मूल रूप से ‘संघ सरकार’ शब्द के उपयोग की बात करता है।
हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह मुद्दा जनहित याचिका का नहीं है।
अदालत ने कहा, “इस जनहित याचिका में क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे संबोधित करते हैं। हमारे पास कहीं अधिक महत्वपूर्ण मामले हैं। याचिका खारिज की जाती है।”
अदालत ने आगे कहा कि समिति ने केवल एक सिफारिश की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित होने के अलावा, इसे शीर्ष अदालत और “शीर्ष न्यायालय” भी कहा जाता है।
केंद्र ने अगस्त में याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि याचिका बस मुकदमेबाजी है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (अब एससी में पदोन्नत) और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र को याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया था।
आत्माराम सरावगी नामक 84 वर्षीय एक व्यक्ति ने जनहित याचिका के माध्यम से कानून और न्याय मंत्रालय से ‘केंद्र सरकार’ या केंद्र के बजाय ‘संघ’, ‘संघ सरकार’ या ‘भारत संघ’ शब्दों को अपनाने का आग्रह किया था।
हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका के जनहित पहलू के बारे में संदेह जताया और कहा कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है।
जवाब में, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि संविधान विशेष रूप से ‘संघीय सरकार’ (यूनियन गवर्नमेंट) शब्द का प्रयोग करता है और कभी भी ‘केंद्र सरकार’ (सेंट्रल गवर्नमेंट) का उपयोग नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और संविधान का अनुच्छेद 1 ‘केंद्र’ के बजाय ‘संघ’ को संदर्भित करता है।
याचिकाकर्ता की दलील का मकसद जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897 की धारा 3(8)(बी) में उल्लिखित ‘केंद्र सरकार’ की परिभाषा को चुनौती देना था, यह तर्क देते हुए कि यह ‘राज्यों के संघ’ के रूप में भारत के संवैधानिक ढांचे के साथ असंगत है।
याचिकाकर्ता का मानना है कि यह शब्दावली भारतीय शासन प्रणाली की वास्तविक प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है।
–आईएएनएस
एसकेपी