नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सहायक आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा जारी आयकर मांग के संबंध में आयकर अधिकारियों से 3,528 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ है।
एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पुनर्विचार करने पर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस तरह की अस्वीकृति का कर प्रभाव 2,133.67 करोड़ रुपये बैठता है। यह निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है।
आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। पुनर्विचार करने के अनुरोध को निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया और 1,395.08 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया। यह निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित है।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सहायक आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा जारी आयकर मांग के संबंध में आयकर अधिकारियों से 3,528 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ है।
एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पुनर्विचार करने पर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस तरह की अस्वीकृति का कर प्रभाव 2,133.67 करोड़ रुपये बैठता है। यह निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है।
आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। पुनर्विचार करने के अनुरोध को निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया और 1,395.08 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया। यह निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित है।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पुनर्विचार करने पर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस तरह की अस्वीकृति का कर प्रभाव 2,133.67 करोड़ रुपये बैठता है। यह निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है।
आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। पुनर्विचार करने के अनुरोध को निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया और 1,395.08 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया। यह निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित है।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पुनर्विचार करने पर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस तरह की अस्वीकृति का कर प्रभाव 2,133.67 करोड़ रुपये बैठता है। यह निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पुनर्विचार करने पर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस तरह की अस्वीकृति का कर प्रभाव 2,133.67 करोड़ रुपये बैठता है। यह निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
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एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
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नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सहायक आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा जारी आयकर मांग के संबंध में आयकर अधिकारियों से 3,528 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ है।
एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पुनर्विचार करने पर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस तरह की अस्वीकृति का कर प्रभाव 2,133.67 करोड़ रुपये बैठता है। यह निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है।
आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। पुनर्विचार करने के अनुरोध को निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया और 1,395.08 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया। यह निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित है।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सहायक आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा जारी आयकर मांग के संबंध में आयकर अधिकारियों से 3,528 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ है।
एलआईसी ने कहा, “निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेशों के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगा। उपरोक्त आदेशों के कारण निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश जारी करने के क्रम में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पुनर्विचार करने पर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस तरह की अस्वीकृति का कर प्रभाव 2,133.67 करोड़ रुपये बैठता है। यह निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है।
आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त जारी करने के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। पुनर्विचार करने के अनुरोध को निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया और 1,395.08 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया। यह निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित है।