नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2015 के ड्रग तस्करी मामले में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को जमानत देने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 जनवरी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में भोलाथ विधायक को जमानत देते हुए कहा था कि खैरा को किसी भी आरोप के लिए प्रथम दृष्टया दोषी नहीं कहा जा सकता है।
हालांकि, न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की पीठ ने स्पष्ट किया था कि जमानत देने का उसका आदेश कानून के अनुसार आगे की जांच से पुलिस या जांच एजेंसी के अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करेगा।
विपक्ष के पूर्व नेता खैरा को शुरू में न तो प्राथमिकी में नामित किया गया था और न ही उन पर मुकदमा चलाया गया था, लेकिन एक नई विशेष जांच टीम द्वारा की गई आगे की जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई।
एसआईटी ने दावा किया कि उन्होंने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं जो प्रथम दृष्टया खैरा के ड्रग्स व्यापार और पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय माफिया के साथ संबंधों की ओर इशारा करते हैं।
खैरा को 28 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। अपने बचाव में, खैरा ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) से नाता तोड़ लिया था। उनकी गिरफ्तारी झूठे सबूत गढ़कर बदले की कार्रवाई है।
–आईएएनएस
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