नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वदेशी ड्रोन उद्योग को समर्थन देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
ये दिशानिर्देश परिभाषाओं, योग्यता और पात्रता आवेदन और ऑनलाइन पोर्टल परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए), सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) और सक्षम प्राधिकारी जैसे पहलुओं को कवर करते हैं।
भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अनुसंधान और विकास, परीक्षण, निर्माण और ड्रोन के संचालन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 जारी किए गए, ताकि ड्रोन के लिए विकासोन्मुख नियामक ढांचा तैयार किया जा सके।
सरकार ने भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।
वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है।
–आईएएनएस
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