नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने रविवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी को नोटिस दिया है। जानकारी के अनुसार, मंत्री को उन आरोपों के संबंध में नोटिस दिया गया है कि भाजपा आप विधायकों के ‘खरीद-फरोख्त’ का प्रयास कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, इससे पहले दिन में जब पुलिस टीम आतिशी के आवास पर पहुंची थी, तब उन्होंने अपने अधिकारी को नोटिस प्राप्त करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय को समन भेजा था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए क्राइम ब्रांच के नोटिस में लिखा है, ”आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में प्राप्त शिकायत पर अपराध शाखा जांच कर रही है कि भाजपा ने आप के मौजूदा विधायकों को पार्टी छोड़ने और पार्टी में शामिल होने के लिए 25-25 करोड़ रुपये की पेशकश की है। ये आरोप आपने एक्स अकाउंट के माध्यम से 27 जनवरी 2024 को लगाया था।
नोटिस में कहा गया है कि एक्स से पोस्ट किए गए बयान से पता चलता है कि मुख्यमंत्री को अपराध के संबंध में कुछ जानकारी है।
एसीपी पंकज अरोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया, ”इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप यहां दिए गए सवालों के जवाब 5 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में स्थित पुलिस दफ्तर में उपलब्ध कराएं।”
इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी अतिरिक्त/पूरक जानकारी जिसे आप साझा करना चाहते हैं, या जिसे आप जांच के लिए किसी सहायता के लिए समझ सकते हैं, या तो लिखित रूप में पेश की जा सकती है या बताई गई तारीख और स्थान पर दर्ज की जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम सीएम केजरीवाल के आवास के अलावा आप मंत्री आतिशी के आवास पर भी नोटिस देने गई थी। हालांकि, किसी भी स्थान पर नोटिस स्वीकार नहीं किए गए।
इस बीच, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी भाजपा द्वारा आप विधायकों को ‘प्रलोभन’ देने के आप के आरोपों की अपराध शाखा से जांच शुरू करने की रिपोर्ट का स्वागत करती है।
दिल्ली भाजपा ने 30 जनवरी को एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि भाजपा ने आप विधायकों को ऐसी कोई पेशकश नहीं की है, जबकि केजरीवाल के आरोपों की पुलिस जांच की मांग की थी।
सचदेवा ने कहा था कि अपराध शाखा ने सीएम केजरीवाल को नोटिस दिया है। उन्हें या तो अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करना चाहिए या आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
–आईएएनएस
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