सूरत, 2 फरवरी (आईएएनएस)। सूरत की जिला अदालत ने हाल ही में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक वी.डी. जलावडिया की 24.75 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया था।
अक्टूबर 2022 में जलावडिया द्वारा आदेश का पालन करने में विफल रहने के बाद अदालत ने दूसरी बार जब्ती आदेश जारी किया।
शिकायतकर्ता के वकील गौतम लठिया ने कहा कि जीजे-05-एयू-5645 पंजीकरण संख्या वाला एक ट्रक 22 फरवरी, 2016 को पुना-सिमाडा नहर मार्ग पर अवैध रूप से खड़ा था, तभी उनके मुवक्किल के बेटे हिरेन लिम्बानिया की उससे टक्कर हो गई। बाद में हिरेन ने दम तोड़ दिया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रक बिना पार्किंग लाइट या रिफ्लेक्टर के सड़क पर खड़ा था, जिस वजह से उसके बेटे की नजर उस पर नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि हिरेन की मौत के लिए ट्रक ड्राइवर जेमल दोधिया, मालिक जलावडिया और उनके बेटे शरद जिम्मेदार थे और उन्हें मृतक के परिवार को मुआवजा देना चाहिए।
अदालत ने पूर्व विधायक को 2021 में शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 15.49 लाख रुपये, 9 प्रतिशत ब्याज राशि 8.26 लाख रुपये और कानूनी आरोपों के लिए 1 लाख रुपये, कुल 24.75 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम