दुमका, 28 मार्च (आईएएनएस)। झारखंड के दुमका में 2022 में 12वीं की छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देने के बहुचर्चित कांड के दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को जिले के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि यह वारदात 23 अगस्त 2022 को दुमका शहर के जरूवाडीह में हुई थी। आरोप है कि अपने घर में सोई 12वीं की नाबालिग छात्रा पर शाहरुख हुसैन और छोटू उर्फ नईम ने खिड़की से पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी थी। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। उसने अपने फर्द बयान में आरोपियों का नाम लिया था। इनमें से एक आरोपी शाहरुख उसपर जबरन बातचीत करने का दबाव डालता था। इनकार करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।
इस मामले में स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। इसके आधार पर प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने गत 19 मार्च को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज सजा के बिंदु पर बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
बता दें कि इस मामले की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने भी इसपर स्वतः संज्ञान लिया था।
–आईएएनएस
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