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Home ताज़ा समाचार

हेमंत सोरेन के जेल में शनिवार को पूरे होंगे 60 दिन, ईडी फाइल कर सकती है चार्जशीट

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March 29, 2024
in ताज़ा समाचार
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रांची, 29 मार्च (आईएएनएस)। रांची के बड़गाईं अंचल के 8.46 एकड़ के जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 30 मार्च को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली है।

सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

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सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

–आईएएनएस

एसएनसी/एकेजे

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रांची, 29 मार्च (आईएएनएस)। रांची के बड़गाईं अंचल के 8.46 एकड़ के जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 30 मार्च को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली है।

सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

–आईएएनएस

एसएनसी/एकेजे

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रांची, 29 मार्च (आईएएनएस)। रांची के बड़गाईं अंचल के 8.46 एकड़ के जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 30 मार्च को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली है।

सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

–आईएएनएस

एसएनसी/एकेजे

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रांची, 29 मार्च (आईएएनएस)। रांची के बड़गाईं अंचल के 8.46 एकड़ के जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 30 मार्च को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली है।

सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

–आईएएनएस

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

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सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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रांची, 29 मार्च (आईएएनएस)। रांची के बड़गाईं अंचल के 8.46 एकड़ के जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 30 मार्च को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली है।

सोरेन को विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन 30 मार्च को पूरे हो रहे हैं। नियमतः किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है।

सनद रहे कि गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी और उनसे कुल 13 दिन तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

–आईएएनएस

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