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ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन

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April 24, 2024
in राष्ट्रीय
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ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन
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रांची, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है।

हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

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अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी मांग की है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

–आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम

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रांची, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है।

हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी मांग की है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

–आईएएनएस

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रांची, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है।

हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी मांग की है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

–आईएएनएस

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रांची, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है।

हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी मांग की है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी मांग की है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

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ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी मांग की है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

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हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

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ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी मांग की है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

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ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

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