लंदन, 12 फरवरी (आईएएनएस)। कोविड-19 महामारी के दौरान 50 परिवारों को मुफ्त भोजन देने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सम्मानित एक भारतीय को ब्रिटेन में आव्रजन अपील हारने के बाद भारत निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।
डेली मेल की खबर के मुताबिक, 42 साल के विमल पंड्या 2011 में स्टडी वीजा पर भारत से आए थे, लेकिन तीन साल बाद यूके होम ऑफिस ने विदेशी छात्रों को प्रायोजित करने के उनके कॉलेज के अधिकार को रद्द कर दिया था।
दक्षिण लंदन के रॉदरहिथ में रहने वाले पांड्या ने तब से ब्रिटेन में रहने के लिए संघर्ष करते हुए नौ साल बिताए हैं।
एक स्थानीय दुकानदार के रूप में, पांड्या ने कोविड के दौरान कम से कम 50 गरीब परिवारों को मुफ्त भोजन कराया। इसके लिए उन्हें लंदन में महारानी के निजी प्रतिनिधि से धन्यवाद पत्र मिला।
लेकिन अब उनके पास भारत वापस जाने के लिए मजबूर होने से पहले कुछ ही हफ्तों का समय बचा है, जब एक जज ने कहा कि पंड्या ब्रिटेन में कई सालों से अवैध रूप से काम कर रहे हैं।
पांड्या ने पिछले साल डेली मेल को बताया, इस अंतहीन यातना और दुख के कारण मैं रात को सो नहीं सकता। वे मुझे किसी भी समय निर्वासित कर सकते हैं और घर वापस भेज सकते हैं, यह वास्तव में डरावना है।
रिपोर्ट के अनुसार, पांड्या के पास 24 जनवरी को दिए गए फैसले की तारीख से अधिकतम 28 दिन हैं, यह तय करने के लिए है कि क्या वह न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देना चाहते हैं।
स्थानीय समुदाय के साथ-साथ पूरे यूके के लोग पंड्या के समर्थन में सामने आए हैं। उनके समर्थन में सैकड़ों प्रदर्शन हुए हैं।
उनके वीजा को बहाल करने के लिए एक ऑनलाइन याचिका पर 1,75,000 से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं।
मूल रूप से स्टॉक ब्रोकर, पंड्या ने 2011 में यूके में एक कॉलेज के साथ एक प्रबंधन पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था, लेकिन फीस का भुगतान करने के बाद, यह व्यवसाय से बाहर हो गया।
होम ऑफिस ने तब पंड्या को 60 दिनों के भीतर अपने छात्र वीजा को प्रायोजित करने या भारत लौटने के लिए एक उच्च शिक्षा संस्थान खोजने के लिए कहा था।
उन्होंने एक अन्य कॉलेज को ऐसा करने के लिए तैयार पाया, लेकिन 2014 में भारत की वापसी यात्रा के बाद, यूके बॉर्डर फोर्स एजेंटों ने उन्हें सूचित किया कि इस कॉलेज ने प्रायोजन का अधिकार खो दिया है।
लेकिन न तो कॉलेज और न ही गृह कार्यालय ने विमल को इस बारे में सूचित किया। पंड्या के समर्थन में कई याचिकाएं दायर की गईं।
उन्होंने द मेल को बताया, मैंने इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बहुत मेहनत की है। कुल मिलाकर मैंने कानूनी फीस पर 42 हजार पाउंड खर्च किए हैं। इतना तो अपराधियों को भी इतना खर्च नहीं करना पड़ता है।
पांड्या ने निर्वासन नोटिस को चुनौती देने की कोशिश यह तर्क देते हुए किया कि यह उनके निजी जीवन के अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन देश के गृह विभाग ने इसे खारिज कर दिया।
उन्होंने जनवरी में दक्षिण-पश्चिम लंदन के हैटन क्रॉस में ट्रिब्यूनल की सुनवाई में फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन जज एड्रियन सीलहॉफ ने इसे खारिज कर दिया।
न्यायाधीश सीलहॉफ ने कहा, इस मामले में सभी कारकों पर विचार करते हुए और अपीलकर्ता की प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि मामले के सभी तथ्यों के पूर्ण और सूचित मूल्यांकन के संदर्भ में देखे जाने पर वे आव्रजन नियंत्रण में सार्वजनिक हित को पछाड़ देते हैं। परिणामस्वरूप मैं अपील को खारिज करता हूं।
–आईएएनएस
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