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यौन उत्पीड़न की शिकायत : राज्यपाल ने राजभवन के कर्मियों को पुलिस के साथ संपर्क से बचने को कहा

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May 5, 2024
in राष्ट्रीय
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यौन उत्पीड़न की शिकायत : राज्यपाल ने राजभवन के कर्मियों को पुलिस के साथ संपर्क से बचने को कहा
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कोलकाता, 5 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने रविवार को कोलकाता में राजभवन के स्टाफ सदस्यों को एक अस्थायी महिला कर्मचारी द्वारा उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत के मामले में पुलिस के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क से बचने को कहा।

राजभवन के एक्स हैंडल पर शेयर की गई एक अधिसूचना में स्टाफ सदस्यों को ” मामले में ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्यक्तिगत रूप से, फोन पर या किसी अन्य तरीके से कोई भी बयान देने से बचने काेे कहा गया है।

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इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 (2) और (3) के तहत, किसी राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

गौरतलब है कि राज्यपाल के खिलाफ कथित आरोपों की जांच के लिए गठित कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को राजभवन के भीतर स्थित पुलिस चौकी के प्रभारी से फुटेज मांगा। यह भी पता चला है कि एसआईटी शिकायत के आधार पर गवाहों से भी बात करेगी।

राज्यपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है।

महिला कर्मचारी द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्यपाल ने एक ऑडियो संदेश जारी किया था। इसमें दावा किया गया कि गलत मंशा से राजभवन में एक शख्स को रखा गया है।

उन्होंने दावा किया कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है।

ऑडियो संदेश में राज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों से सतर्क रहने को भी कहा।

–आईएएनएस

सीबीटी/

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कोलकाता, 5 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने रविवार को कोलकाता में राजभवन के स्टाफ सदस्यों को एक अस्थायी महिला कर्मचारी द्वारा उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत के मामले में पुलिस के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क से बचने को कहा।

राजभवन के एक्स हैंडल पर शेयर की गई एक अधिसूचना में स्टाफ सदस्यों को ” मामले में ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्यक्तिगत रूप से, फोन पर या किसी अन्य तरीके से कोई भी बयान देने से बचने काेे कहा गया है।

इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 (2) और (3) के तहत, किसी राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

गौरतलब है कि राज्यपाल के खिलाफ कथित आरोपों की जांच के लिए गठित कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को राजभवन के भीतर स्थित पुलिस चौकी के प्रभारी से फुटेज मांगा। यह भी पता चला है कि एसआईटी शिकायत के आधार पर गवाहों से भी बात करेगी।

राज्यपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है।

महिला कर्मचारी द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्यपाल ने एक ऑडियो संदेश जारी किया था। इसमें दावा किया गया कि गलत मंशा से राजभवन में एक शख्स को रखा गया है।

उन्होंने दावा किया कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है।

ऑडियो संदेश में राज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों से सतर्क रहने को भी कहा।

–आईएएनएस

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कोलकाता, 5 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने रविवार को कोलकाता में राजभवन के स्टाफ सदस्यों को एक अस्थायी महिला कर्मचारी द्वारा उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत के मामले में पुलिस के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क से बचने को कहा।

राजभवन के एक्स हैंडल पर शेयर की गई एक अधिसूचना में स्टाफ सदस्यों को ” मामले में ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्यक्तिगत रूप से, फोन पर या किसी अन्य तरीके से कोई भी बयान देने से बचने काेे कहा गया है।

इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 (2) और (3) के तहत, किसी राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

गौरतलब है कि राज्यपाल के खिलाफ कथित आरोपों की जांच के लिए गठित कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को राजभवन के भीतर स्थित पुलिस चौकी के प्रभारी से फुटेज मांगा। यह भी पता चला है कि एसआईटी शिकायत के आधार पर गवाहों से भी बात करेगी।

राज्यपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है।

महिला कर्मचारी द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्यपाल ने एक ऑडियो संदेश जारी किया था। इसमें दावा किया गया कि गलत मंशा से राजभवन में एक शख्स को रखा गया है।

उन्होंने दावा किया कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है।

ऑडियो संदेश में राज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों से सतर्क रहने को भी कहा।

–आईएएनएस

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राजभवन के एक्स हैंडल पर शेयर की गई एक अधिसूचना में स्टाफ सदस्यों को ” मामले में ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्यक्तिगत रूप से, फोन पर या किसी अन्य तरीके से कोई भी बयान देने से बचने काेे कहा गया है।

इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 (2) और (3) के तहत, किसी राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

गौरतलब है कि राज्यपाल के खिलाफ कथित आरोपों की जांच के लिए गठित कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को राजभवन के भीतर स्थित पुलिस चौकी के प्रभारी से फुटेज मांगा। यह भी पता चला है कि एसआईटी शिकायत के आधार पर गवाहों से भी बात करेगी।

राज्यपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है।

महिला कर्मचारी द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्यपाल ने एक ऑडियो संदेश जारी किया था। इसमें दावा किया गया कि गलत मंशा से राजभवन में एक शख्स को रखा गया है।

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