deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home लाइफ स्टाइल

राजस्थान एनआईए कोर्ट ने आईएसआईएस मामले में एक आतंकवादी को दोषी ठहराया

by
February 17, 2023
in लाइफ स्टाइल
0
राजस्थान एनआईए कोर्ट ने आईएसआईएस मामले में एक आतंकवादी को दोषी ठहराया
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आईएसआईएस जयपुर मामले में आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने से संबंधित एक आतंकवादी को दोषी ठहराया।

अदालत ने कर्नाटक के गुलबर्गा के निवासी मोहम्मद सिराजुद्दीन उर्फ सिराज को आईपीसी की धारा 120-बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 38 और 39 के तहत दोषी ठहराया।

READ ALSO

AI बना फिटनेस का नया कोच: फिटनेस इंडस्ट्री में आया बड़ा बदलाव

देवी अहिल्याबाई और महेश्वरी साड़ी

यह मामला आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने से संबंधित है, जो आतंकवादी संगठन है, और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरों को आईएसआईएस का सदस्य बनने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है।

एनआईए ने कहा- आरोपी मोहम्मद सिराजुद्दीन मुस्लिम युवकों में नफरत फैला रहा था और अपने हिंसक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहा था। उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लामिक स्टेट के दर्शन की वकालत करने और उसका प्रसार करने के लिए सक्रिय रूप से ऑनलाइन चैट और संदेशों का इस्तेमाल किया। हिंसा और आतंकवाद के कृत्यों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए सक्रिय आईएसआईएस गुर्गों के बीच ऑनलाइन चर्चा और बैठकों के आयोजन में भी व्यवस्था की और सहायता की।

अदालत 20 फरवरी को सजा सुनाएगी।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आईएसआईएस जयपुर मामले में आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने से संबंधित एक आतंकवादी को दोषी ठहराया।

अदालत ने कर्नाटक के गुलबर्गा के निवासी मोहम्मद सिराजुद्दीन उर्फ सिराज को आईपीसी की धारा 120-बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 38 और 39 के तहत दोषी ठहराया।

यह मामला आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने से संबंधित है, जो आतंकवादी संगठन है, और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरों को आईएसआईएस का सदस्य बनने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है।

एनआईए ने कहा- आरोपी मोहम्मद सिराजुद्दीन मुस्लिम युवकों में नफरत फैला रहा था और अपने हिंसक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहा था। उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लामिक स्टेट के दर्शन की वकालत करने और उसका प्रसार करने के लिए सक्रिय रूप से ऑनलाइन चैट और संदेशों का इस्तेमाल किया। हिंसा और आतंकवाद के कृत्यों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए सक्रिय आईएसआईएस गुर्गों के बीच ऑनलाइन चर्चा और बैठकों के आयोजन में भी व्यवस्था की और सहायता की।

अदालत 20 फरवरी को सजा सुनाएगी।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आईएसआईएस जयपुर मामले में आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने से संबंधित एक आतंकवादी को दोषी ठहराया।

अदालत ने कर्नाटक के गुलबर्गा के निवासी मोहम्मद सिराजुद्दीन उर्फ सिराज को आईपीसी की धारा 120-बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 38 और 39 के तहत दोषी ठहराया।

यह मामला आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने से संबंधित है, जो आतंकवादी संगठन है, और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरों को आईएसआईएस का सदस्य बनने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है।

एनआईए ने कहा- आरोपी मोहम्मद सिराजुद्दीन मुस्लिम युवकों में नफरत फैला रहा था और अपने हिंसक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहा था। उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लामिक स्टेट के दर्शन की वकालत करने और उसका प्रसार करने के लिए सक्रिय रूप से ऑनलाइन चैट और संदेशों का इस्तेमाल किया। हिंसा और आतंकवाद के कृत्यों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए सक्रिय आईएसआईएस गुर्गों के बीच ऑनलाइन चर्चा और बैठकों के आयोजन में भी व्यवस्था की और सहायता की।

अदालत 20 फरवरी को सजा सुनाएगी।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आईएसआईएस जयपुर मामले में आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने से संबंधित एक आतंकवादी को दोषी ठहराया।

अदालत ने कर्नाटक के गुलबर्गा के निवासी मोहम्मद सिराजुद्दीन उर्फ सिराज को आईपीसी की धारा 120-बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 38 और 39 के तहत दोषी ठहराया।

यह मामला आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने से संबंधित है, जो आतंकवादी संगठन है, और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरों को आईएसआईएस का सदस्य बनने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है।

एनआईए ने कहा- आरोपी मोहम्मद सिराजुद्दीन मुस्लिम युवकों में नफरत फैला रहा था और अपने हिंसक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहा था। उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लामिक स्टेट के दर्शन की वकालत करने और उसका प्रसार करने के लिए सक्रिय रूप से ऑनलाइन चैट और संदेशों का इस्तेमाल किया। हिंसा और आतंकवाद के कृत्यों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए सक्रिय आईएसआईएस गुर्गों के बीच ऑनलाइन चर्चा और बैठकों के आयोजन में भी व्यवस्था की और सहायता की।

अदालत 20 फरवरी को सजा सुनाएगी।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

Related Posts

AI बना फिटनेस का नया कोच, फिटनेस इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव
Health & Fitness, Fitness Equipment

AI बना फिटनेस का नया कोच: फिटनेस इंडस्ट्री में आया बड़ा बदलाव

August 7, 2025
विशेष लेख: जनसंपर्क संचालनालय की विशेष फीचर श्रृंखला
अभिमत

देवी अहिल्याबाई और महेश्वरी साड़ी

May 30, 2025
स्वस्थ पाचन के लिए अपनाएं ये प्राकृतिक आंतों की सफाई के तरीके
Health & Fitness, Fitness Equipment

स्वस्थ पाचन के लिए अपनाएं ये प्राकृतिक आंतों की सफाई के तरीके

May 22, 2025
आज से नए स्वरुप में JioHotstar
मनोरंजन

आज से नए स्वरुप में JioHotstar

February 15, 2025
मिलिए भोपाल के एक स्व निर्मित उद्यमी रितेश से ।26 मई को जन्में रितेश का पूरा नाम रितेश अजमेरा है।
Today's Special News

मिलिए भोपाल के एक स्व निर्मित उद्यमी रितेश से ।26 मई को जन्में रितेश का पूरा नाम रितेश अजमेरा है।

April 7, 2023
बिलावल भुट्टो की चेतावनी- अगर अफगान सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आतंकवाद पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा
लाइफ स्टाइल

बिलावल भुट्टो की चेतावनी- अगर अफगान सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आतंकवाद पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा

February 18, 2023
Next Post
एचएएल के सुपर फाइटर जेट मॉडल मारुथ एचएलएफटी-42 पर भगवान हनुमान की तस्वीर की वापसी

एचएएल के सुपर फाइटर जेट मॉडल मारुथ एचएलएफटी-42 पर भगवान हनुमान की तस्वीर की वापसी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

099453
Total views : 5976038
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In