नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को निक्की यादव हत्याकांड के आरोपी साहिल गहलोत को पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस हिरासत और पांच सह-आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
द्वारका कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समीक्षा गुप्ता ने यह आदेश जारी किया। गहलोत ने 10 फरवरी को कश्मीरी गेट के पास 23 वर्षीय निक्की यादव की गला दबा कर हत्या कर दी थी और उसी दिन दूसरी महिला से शादी कर ली थी।
यादव का शव वेलेंटाइन डे (14 फरवरी) को दिल्ली के बाहरी इलाके मित्रांव गांव में गहलोत के ढाबे के फ्रिज में मिला था। गहलोत के पिता वीरेंद्र सिंह, चचेरे भाई नवीन (दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल) और आशीष और दोस्तों लोकेश और अमर को निक्की यादव से छुटकारा पाने की साजिश रचने और दूसरी लड़की के साथ गहलोत की शादी करवाने के आरोप में 17 फरवरी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, गहलोत को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।
पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि, गहलोत से पूछताछ में पता चला है कि उसने यादव को चलती कार से धक्का देने और उसकी मौत को एक दुर्घटना के रूप में दिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसकी योजना सफल नहीं हो सकी, उसने कार में चाजिर्ंग डेटा केबल से महिला का गला घोंट दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी गहलोत से पुलिस हिरासत के दौरान लंबी पूछताछ की गई और खुलासा किया कि यादव उसे किसी और से शादी करने के लिए मना कर रही थी क्योंकि वह 2020 में शादी कर चुके थे। अधिकारी ने कहा- वह 10 फरवरी को गहलोत की परिवार द्वारा किसी अन्य लड़की के साथ तय की गई शादी को तोड़ने की गुहार लगा रही थी। हालांकि, गहलोत ने अपने पिता, दो चचेरे भाई और दो दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची और मृतक को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
अधिकारी ने कहा, उसने योजना को अंजाम दिया और उसकी हत्या कर दी और उसी दिन अन्य सह-आरोपियों को इसके बारे में सूचित किया और फिर वह सभी विवाह समारोह में शामिल हो गए और साहिल की शादी की गई।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम