नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शुक्रवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ‘आम आदमी पार्टी की जमानती क्लब में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं।’
भाजपा नेता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी लीगल है। इसका मतलब है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है।
सचदेवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए जो टिप्पणी की, उससे स्पष्ट है कि जांच एजेंसी के पास सबूत है, जिसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। इसलिए कोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर केजरीवाल में जरा सी भी नैतिकता बची है, तो जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि, कोर्ट ने उन्हें जमानत के दौरान कई प्रतिबंध भी लगाए हैं।
वह मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते। किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। विदेश नहीं जा सकते। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है, जो मुख्यमंत्री ऑफिस में घुस भी नहीं सकता है।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए 10 मई को 21 दिनों के लिए जमानत मिली थी। 21 दिनों की जमानत खत्म होने के बाद केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
–आईएएनएस
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