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Home ताज़ा समाचार

पंजाब सरकार राज्य का बजट 10 मार्च को पेश करेगी

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February 21, 2023
in ताज़ा समाचार
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पंजाब सरकार राज्य का बजट 10 मार्च को पेश करेगी
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चंडीगढ़, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार 10 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश करेगी, क्योंकि 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। मंगलवार को यह घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया। शेड्यूल के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

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राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी।

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी। 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

राज्य में निम्न आय वर्ग को सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने अफोर्डेबल कॉलोनी नीति, 2023 को अधिसूचित करने को भी हरी झंडी दे दी।

मंत्रिमंडल ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 101 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की भी मंजूरी दी।

–आईएएनएस

एफजेड/एसजीके

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चंडीगढ़, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार 10 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश करेगी, क्योंकि 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। मंगलवार को यह घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया। शेड्यूल के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी।

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी। 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

राज्य में निम्न आय वर्ग को सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने अफोर्डेबल कॉलोनी नीति, 2023 को अधिसूचित करने को भी हरी झंडी दे दी।

मंत्रिमंडल ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 101 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की भी मंजूरी दी।

–आईएएनएस

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चंडीगढ़, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार 10 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश करेगी, क्योंकि 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। मंगलवार को यह घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया। शेड्यूल के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी।

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी। 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

राज्य में निम्न आय वर्ग को सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने अफोर्डेबल कॉलोनी नीति, 2023 को अधिसूचित करने को भी हरी झंडी दे दी।

मंत्रिमंडल ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 101 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की भी मंजूरी दी।

–आईएएनएस

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चंडीगढ़, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार 10 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश करेगी, क्योंकि 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। मंगलवार को यह घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया। शेड्यूल के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी।

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी। 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

राज्य में निम्न आय वर्ग को सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने अफोर्डेबल कॉलोनी नीति, 2023 को अधिसूचित करने को भी हरी झंडी दे दी।

मंत्रिमंडल ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 101 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की भी मंजूरी दी।

–आईएएनएस

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मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया। शेड्यूल के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी।

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी। 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

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राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी।

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी। 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

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मंत्रिमंडल ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 101 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की भी मंजूरी दी।

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मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया। शेड्यूल के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी।

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी। 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया। शेड्यूल के मुताबिक, बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी।

वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी। 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

राज्य में निम्न आय वर्ग को सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने अफोर्डेबल कॉलोनी नीति, 2023 को अधिसूचित करने को भी हरी झंडी दे दी।

मंत्रिमंडल ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 101 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की भी मंजूरी दी।

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