कोलकाता, 22 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की लंदन में मौजूद संपत्ति का ब्योरा हासिल करने के लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है।
सूत्रों ने कहा कि मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है। घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर भट्टाचार्य पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष रोकथाम अदालत में बुधवार को उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य और बेटे सौविक भट्टाचार्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने भट्टाचार्य की लंदन में संपत्ति के मामले को उठाया।
ईडी के वकील ने अदालत को 2017 में सौविक भट्टाचार्य के लगातार दो लंदन दौरे की जानकारी दी। इसके बाद ईडी के जांच अधिकारी ने अदालत को कुछ गोपनीय दस्तावेज पेश किए। दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या भट्टाचार्य परिवार का लंदन में कोई अपना निवास है।
इसके बाद ईडी के वकील ने तर्क दिया कि सौविक भट्टाचार्य ने ब्रिटेन के लिए एक विशेष श्रेणी के वीजा के लिए आवेदन किया है, यह साबित करता है कि उनके परिवार का वहां अपना निवास है। एडुल्जी ने यह भी दावा किया कि वह 2017 में संपत्ति संबंधी कुछ काम को लेकर थोड़े-थोड़े अंतराल पर लंदन गए थे।
ईडी के वकील ने यह भी कहा कि शुरूआती पूछताछ के दौरान, सौविक भट्टाचार्य ने 2017 में अपनी यूके यात्रा के बारे में खुलासा नहीं किया। हालांकि, जब जांच अधिकारियों ने उनसे उनकी यूके यात्रा की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूछताछ की, तो उन्होंने दावा किया कि वह पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। इसके बाद ईडी के वकील ने सौविक भट्टाचार्य के कस्टोडियल ट्रायल की मांग की।
ईडी के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि 2012 में, यानी 34 साल के वाम मोर्चा शासन को खत्म कर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन के सत्ता में आने के एक साल बाद, भट्टाचार्य ने चीन, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और मलेशिया जैसे विभिन्न देशों के 20 विदेशी दौरे किए थे। हालांकि, ईडी ने दावा किया कि इस तरह की विदेशी यात्राओं के खर्च का स्रोत संदिग्ध था क्योंकि उनके पास मौजूद किसी भी खाते से पैसा नहीं निकाला गया था।
माणिक भट्टाचार्य की पत्नी और बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
–आईएएनएस
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