नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने पर ‘आप’ नेता गोपाल राय ने खुशी जाहिर की है । उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की साजिश का खुलासा हो चुका है।
उन्होंने कहा, “दिल्ली के लोगों के लिए अदालत का फैसला एक बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए मैं अदालत का धन्यवाद करता हूं । अदालत के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल सरकार के नेताओं को राहत मिली है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा फर्जी मामलों में जेल में डाला गया था। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी की ताकत और हौसला बढ़ा है। अब हम तेजी के साथ दिल्ली के काम को आगे बढ़ाएंगे।”
उन्होंने कहा, “भाजपा का खुलासा हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी तिकड़म और षड्यंत्र फेल हो चुके हैं और दिल्ली के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में अपने वोट की ताकत से इसका जवाब देंगे। यह एक महत्वपूर्ण मौका है जब दिल्ली की जनता अपने मत की शक्ति से अपना फैसला सुनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए षड्यंत्र का जवाब देगी।”
उन्होंने कहा, “इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को निर्दोष माना है और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। अब, यह समय है जब दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी।”
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। फिलहाल, उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।
इससे पहले उन्हें पिछले साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई थी। तब वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे। इस साल सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने 18 मार्च को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। वहीं, कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं।
इस बीच, कोर्ट ने दो टूक कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे। जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है. उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
–आईएएनएस
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