पाटन, देशबन्धु. 29 सितंबर 2024 के अंक में देशबंधु समाचार ने निजी स्कूल संचालकों से दस हजार रुपए की रिश्वत मांगने वाले जन शिक्षक मनीष सोनी का मामला प्रमुखता से उठाया था. दरअसल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा विभाग के द्वारा 25 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है.
जिसकी सूची पाटन बीआरसी में पदास्य जन शिक्षक नगर के स्कूलों को फारवर्ड करने के एवज में दस हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे. उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 21/10/24 जिला शिक्षा कार्यालय के आदेश कमांक/जि.शि.के/स्था./2024/2196 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत मनीष कुमार सोनी जिनकी यूनिक आईडी AB 9218 (माध्यमिक शिक्षक) जनशिक्षक,जनशिक्षा केन्द्र शा.हाईस्कूल उड़ना सड़क वि.ख.पाटन जिला-जबलपुर की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर के लिये कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए है. इस कार्यवाही से भविष्य में कोई भी जन शिक्षक इस तरह से रिश्वत मांगने की चेष्टा नहीं करेगा.