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Home ताज़ा समाचार

हॉकी कोच, हार्पर कॉलिन्स दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सहमत

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December 7, 2022
in ताज़ा समाचार
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हॉकी कोच, हार्पर कॉलिन्स दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सहमत
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नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच सोजर्ड मरिजन और प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स खिलाड़ी गुरजीत कौर द्वारा दायर मौजूदा मुकदमे के अंत तक पूर्व की पुस्तक के प्रकाशन पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने पर सहमत हुए हैं।

बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ी के वकील द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में दोनों ने अपनी बात कही थी।

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हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को गुरजीत कौर की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी विल पावर : द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नअराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी पुस्तक में शामिल करने से रोक दिया था। पुस्तक 21 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

हार्पर कॉलिन्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने प्रस्तुत किया कि हलफनामा 26 सितंबर को दायर किया गया था और वे 19 सितंबर के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने याचिका का निस्तारण किया।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को 19 सितंबर के आदेश के मद्देनजर की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

गुरजीत कौर की ओर से पेश वकील शील त्रेहान ने अदालत को बताया कि 19 सितंबर के आदेश के बाद भी 24 सितंबर को कौर को अमेजन से किताब मिली थी।

–आईएएनएस

आरजे/एसजीके

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नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच सोजर्ड मरिजन और प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स खिलाड़ी गुरजीत कौर द्वारा दायर मौजूदा मुकदमे के अंत तक पूर्व की पुस्तक के प्रकाशन पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने पर सहमत हुए हैं।

बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ी के वकील द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में दोनों ने अपनी बात कही थी।

हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को गुरजीत कौर की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी विल पावर : द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नअराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी पुस्तक में शामिल करने से रोक दिया था। पुस्तक 21 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

हार्पर कॉलिन्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने प्रस्तुत किया कि हलफनामा 26 सितंबर को दायर किया गया था और वे 19 सितंबर के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने याचिका का निस्तारण किया।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को 19 सितंबर के आदेश के मद्देनजर की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

गुरजीत कौर की ओर से पेश वकील शील त्रेहान ने अदालत को बताया कि 19 सितंबर के आदेश के बाद भी 24 सितंबर को कौर को अमेजन से किताब मिली थी।

–आईएएनएस

आरजे/एसजीके

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नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच सोजर्ड मरिजन और प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स खिलाड़ी गुरजीत कौर द्वारा दायर मौजूदा मुकदमे के अंत तक पूर्व की पुस्तक के प्रकाशन पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने पर सहमत हुए हैं।

बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ी के वकील द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में दोनों ने अपनी बात कही थी।

हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को गुरजीत कौर की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी विल पावर : द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नअराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी पुस्तक में शामिल करने से रोक दिया था। पुस्तक 21 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

हार्पर कॉलिन्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने प्रस्तुत किया कि हलफनामा 26 सितंबर को दायर किया गया था और वे 19 सितंबर के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने याचिका का निस्तारण किया।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को 19 सितंबर के आदेश के मद्देनजर की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

गुरजीत कौर की ओर से पेश वकील शील त्रेहान ने अदालत को बताया कि 19 सितंबर के आदेश के बाद भी 24 सितंबर को कौर को अमेजन से किताब मिली थी।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच सोजर्ड मरिजन और प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स खिलाड़ी गुरजीत कौर द्वारा दायर मौजूदा मुकदमे के अंत तक पूर्व की पुस्तक के प्रकाशन पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने पर सहमत हुए हैं।

बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ी के वकील द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में दोनों ने अपनी बात कही थी।

हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को गुरजीत कौर की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी विल पावर : द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नअराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी पुस्तक में शामिल करने से रोक दिया था। पुस्तक 21 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

हार्पर कॉलिन्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने प्रस्तुत किया कि हलफनामा 26 सितंबर को दायर किया गया था और वे 19 सितंबर के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने याचिका का निस्तारण किया।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को 19 सितंबर के आदेश के मद्देनजर की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

गुरजीत कौर की ओर से पेश वकील शील त्रेहान ने अदालत को बताया कि 19 सितंबर के आदेश के बाद भी 24 सितंबर को कौर को अमेजन से किताब मिली थी।

–आईएएनएस

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बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ी के वकील द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में दोनों ने अपनी बात कही थी।

हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को गुरजीत कौर की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी विल पावर : द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नअराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी पुस्तक में शामिल करने से रोक दिया था। पुस्तक 21 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

हार्पर कॉलिन्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने प्रस्तुत किया कि हलफनामा 26 सितंबर को दायर किया गया था और वे 19 सितंबर के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने याचिका का निस्तारण किया।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को 19 सितंबर के आदेश के मद्देनजर की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

गुरजीत कौर की ओर से पेश वकील शील त्रेहान ने अदालत को बताया कि 19 सितंबर के आदेश के बाद भी 24 सितंबर को कौर को अमेजन से किताब मिली थी।

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बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ी के वकील द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में दोनों ने अपनी बात कही थी।

हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को गुरजीत कौर की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी विल पावर : द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नअराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी पुस्तक में शामिल करने से रोक दिया था। पुस्तक 21 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

हार्पर कॉलिन्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने प्रस्तुत किया कि हलफनामा 26 सितंबर को दायर किया गया था और वे 19 सितंबर के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने याचिका का निस्तारण किया।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को 19 सितंबर के आदेश के मद्देनजर की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ी के वकील द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में दोनों ने अपनी बात कही थी।

हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को गुरजीत कौर की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी विल पावर : द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नअराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी पुस्तक में शामिल करने से रोक दिया था। पुस्तक 21 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

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बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष खिलाड़ी के वकील द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में दोनों ने अपनी बात कही थी।

हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को गुरजीत कौर की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी विल पावर : द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नअराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी पुस्तक में शामिल करने से रोक दिया था। पुस्तक 21 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

हार्पर कॉलिन्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने प्रस्तुत किया कि हलफनामा 26 सितंबर को दायर किया गया था और वे 19 सितंबर के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने याचिका का निस्तारण किया।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मरिजन और हार्पर कॉलिन्स को 19 सितंबर के आदेश के मद्देनजर की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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