जबलपुर. निर्धारित से अधिक मूल्य पर किसानों को यूरिया व डीएपी बैचने वाले कृषि केन्द के संचालक के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस द्वारा आरोपी संचालक की तलाष जारी है.
गौसलपुर पुलिस से प्रापत जानकारी के अनुसार कृषि विकास अधिकारी सिहोरा द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिसमें उल्लेखित किया गया था कि ग्रेट इंडिया कृषि केन्द्र गोसलपुर का निरीक्षण किया गया प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान संधारित अभिलेखों की जांच की गई मूल्य सूची प्रदर्षित पायी गयी उर्वरक स्टाक् रजिस्टर अपूर्ण पाया गया निरीक्षण मे पीओएस मशीन लेपटाप वर्तन में उर्वरक स्टाक यूरिया इफको 5.400 मि.टन, डीएपी इफको 5.560 मि.टन पाया गया.
जबकि भैातिक रूप से गोदाम में डीएपी इफको 0.950 मि.टन यूरिया, इफको 4.950 मि.टन , एसएस पी ग्रोमोर पावडर 1.250 मि.टन एससस पी ग्रोमोर दानेदार 1.200 मि.टन गा्रेएससएसपी 0.950 मि.टन 20ः20ः0ः13 इफको 0.100 मि.टन पाया गया.
प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान कैश मेमेा के अवलोकन में पाया गया कि अंतिम बिल 18 नवम्बर को काटा गया था. डीएपी भी 12 कृषको को अधिक दर पर 1400 रूपये 1450 रूपये एवं 1480 रूपये प्रतिबैग में विक्रय करना पाया गया यूरिया 11 कृषको को 128 बैग विक्रय किया गया जिसकी कुल राशि 39060 रूपये है.
जबकि शासन द्वारा निर्धारित दर से राशि 34176 रूपये होती है मेसर्स द्वारा अंतर राशि 4884 रूपये का लाभ अर्जित किया गया है इसी प्रकार डीएपी 119 बैग का विक्रय किया गया जिसकी कुल राशि 172260 रूपये है. जबकि शासन द्वारा निर्धारित दर से राशि160650 रूपये होती है मेसर्स द्वारा अंतर राशि 11610 रूपये का लाभ अर्जित किया गया है.
ग्रेट इंडिया कृषि केन्द्र गोसलपुर के संचालक प्रो. आजाद पटैल द्वारा अधिक मूल्य पर यूरिया एवं डीएपी विक्रय करउर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंधन किया गया है.
शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूूल्य पर यूरिया एवं डीएपी उर्वरक विक्रय किया जाना पाये जाने पर आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 3(3)(1) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.