जबलपुर. अदालत ने जिला पंचायत कटनी के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया है. यह आदेश 22 वर्ष पुराने एक विवाद से जुड़ा है. यह विवाद औद्योगिक न्यायालय जिला अदालत, जबलपुर और हाईकोर्ट तक पहुुंचा. जहां से समय-समय अंतरिम आदेश पारित हुए.
पहले जिला पंचायत, कटनी ने हाईकोर्ट ने स्टे ले लिया था. लेकिन जब उसकी याचिका निरस्त हो गई, तो पीड़ित पक्ष ने पुन: अदालत से कार्रवाई की मांग की. जिसके बाद कुर्की वारंट जारी किए गये. पीड़ित पक्ष ने कुर्की वारंट तामीली की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने का भी आरोप लगाया है.
दरअसल सिगमा इंटरप्राइजेज के संचालक वीरेंद्र कुमार मिश्रा का आरोप है कि 2004 में जब जिला पंचायत कटनी का नया भवन निर्मित किया गया, तब विधिवत अनुबंध के अंतर्गत माल की सप्लाई की गई थी. जिसकी राशि का भुगतान रोक लिया गया. जिसके बाद अदालत की शरण ली गई. प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कटनी सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया था. जिला पंचायत से 35 लाख रुपये चाहिये, जो नहीं दिए जा रहे हैं. सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.