जबलपुर. अपर सत्र न्यायाधीश एमडी रजक की अदालत ने एक युवक पर हमला करके बुरी तरह घायल करने के आरोपी रांझी निवासी अद्भुत उर्फ आदित्य बर्मन, दीपू उर्फ दीपचंद गुप्ता, निक्की उर्फ सूर्य प्रकाश गुप्ता, संजय यादव व आकाश गुप्ता का दोषी करार दिया है. अदालत ने इसी के साथ पांचों आरोपियों को दो-दो साल की सजा व चार-चार हजार का जुर्माना लगाया है.
अभियोजन की ओर से एजीपी सुशील सोनी ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी विक्रम सिंह उर्फ विक्की ठाकुर के साथ मिलकर 16 अक्टूबर 2021 को रात 10 बजे बड़ा पत्थर रांझी में तरुण पटेल पर हमला बोल दिया था. इस वजह से तरुण बुरी तरह घायल हो गया. अदालत ने सभी तर्क सुनने के बाद सजा सुना दी. प्रकरण का अन्य आरोपी विक्रम घटना के बाद से फरार है.