जबलपुर. मनमोहन नगर स्थित कृषि उपज मंडी में 1 दिसम्बर से मटर के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है. इस संबंध में जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये है.
जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि गत वर्ष मटर के विक्रय मूल्य से आक्रोशित किसानों से चक्का जाम कर दिया था. जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पडा था. इस संबंध में विजय नगर थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन पेश किया गया था. इसके अलावा माढ़ोताल थाना प्रभारी द्वारा भी प्रतिवेदन भेजा गया था कि जाम के कारण बस व एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही थी. बसों व एम्बुलेंस को लम्बे रास्ता लेकर निकला पडा था.
कृषि उपज मंडी के सचिव ने भी प्रतिवेदन भेजा था कि मटन के क्रय-विक्रय के कारण विगत वर्ष कानून व्यवस्था तथा जाम की स्थिति निर्मित हो गयी थी. जिसके कारण तीन दिनों तक मंडी प्रांगण को बंद रखना पड़ा था. मध्यप्रदेश राजपत्र भोपाल में जबलपुर के मंडी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम औरिया तथा करमेता के अतिरिक्त प्रांगण को घोषित किया जाये.
जिला कलेक्टर ने बताया कि यातायात व्यवस्था को मद्देजनर रखते हुए इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा किसानों के साथ बैठक आयोजित की गयी थी. बैठक के बाद उन्होने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 1 दिसम्बर से कृषि उपज के प्रांगण से मटर क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है. औरिया तथा करमेता मंडी प्रांगण से आगामी दो दिसम्बर से मटर क्रय-विक्रय का कार्य किया जायेगा. इसके अलावा वाहनों से मंडी में मटर लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.