जबलपुर. अब रेल यात्रा के दौरान बेवजह चेन खींचना विघ्न संतोषी यात्रियों को भारी पड़ सकता है. रेलवे ने ट्रेन की चेन खींचने के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती दिखाई है. अब जुर्माने के साथ ही ट्रेन के रुकने का खर्च भी चेन खींचने वालों से वसूला जाएगा. भारतीय रेलवे ने बिना किसी उचित कारण के ट्रेन की चेन खींचने के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती दिखाते हुए यह निर्णय लिया है.
अब बगैर किसी वैध कारण के ट्रेन की चेन खींचना भारी पड़ सकता है. पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) ने अवैध चेन पुलिंग और इसके कारण ट्रेन के लेट होने को लेकर सख्त फैसला लिया है. अब जुर्माना वसूलने के साथ-साथ ट्रेन के रुकने का खर्च भी चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों से लिया जाएगा. इसको लेकर रेल सुरक्षा बल के जवान विशेष अभियान शुरू करने जा रहे हैं. रेलवे ने यह कदम यात्रा के दौरान बिना कारण ट्रेन की चेन खींचने की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उठाया है.
जुर्माने के साथ ट्रेन रोकने के खर्च की भी वसूली
अब अवैध अलार्म चेन पुलिंग करने पर रेल प्रशासन भारी जुर्माना वसूल करेगा. अवैध चेन खींचने के मामले में जुर्माने के साथ ट्रेन रोकने का खर्च भी वसूला जाएगा. अब अगर किसी यात्री ने बगैर उचित कारण के चेन पुलिंग की तो उसे एक हजार का जुर्माना ही नहीं बल्कि ट्रेन को रोके जाने का खर्च वसूला जाएगा. रेलवे ने यह जुर्माना 8 हजार रुपए प्रति मिनट तय किया है.
आज से ही विशेष अभियान
पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि अक्सर कुछ यात्रियों द्वारा बिना कारण वैध कारण चेन पुलिंग करने से न केवल ट्रेनें देरी से चलती हैं, बल्कि रेलवे को भारी नुकसान होता है. अब इस समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से रेल सुरक्षा बल शुक्रवार 6 दिसंबर से विशेष अभियान शुरू करना जा रहा है. डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने आगे बताया कि अब चेन पुलिंग करने पर जुर्माना तो लिया जाएगा ही, साथ ही ट्रेन के रुकने के दौरान उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त खर्चे की भरपाई भी यात्री से की जाएगी.
8000 रुपए प्रति मिनट जुर्माना
उदाहरण के तौर पर, अगर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी तो 40,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जिसमें 1000 रुपए चेन पुलिंग का जुर्माना और 8000 रुपए प्रति मिनट ट्रेन के रुकने का जुर्माना शामिल होगा. अगर गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकी तो जुर्माना 81,000 हो जाएगा. इसके अलावा, चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाडिय़ों का भी डिटेंशन चार्ज वसूला जाएगा, जो 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है. रेलवे का यह निर्णय चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने और अन्य यात्रियों की यात्रा में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए लिया गया है.
इन स्थितियों में वैध होगा चैन खींचना
पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के मुताबिक, केवल दो विशेष परिस्थितियों में चेन पुलिंग वैध मानी जाएगी, पहली मान्य कारण यह कि अगर यात्री की जान में खतरे जैसे ट्रेन से गिरने की स्थिति में हादसा टालने के लिए. दूसरा 10 साल से कम आयु के बच्चों या 60 साल ज्यादा बुजुर्ग के छूट जाने पर. जैसी बच्चे या बुजुर्ग अगर चढ़ नहीं पाए है और ट्रेन चल पड़ी है. इनके अलावा कोई भी कारण अवैध होगा.